जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई के लिए हाईकोर्ट में आवेदन कर सकते हैं अनिल देशमुख

Anil Deshmukh can apply in High Court for early hearing on bail plea: Supreme Court
जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई के लिए हाईकोर्ट में आवेदन कर सकते हैं अनिल देशमुख
सुप्रीम कोर्ट जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई के लिए हाईकोर्ट में आवेदन कर सकते हैं अनिल देशमुख

डिजिटल डेस्क, नयी दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में बंद महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई करने के लिए उन्हें बॉम्बे हाईकोर्ट में आवेदन करने की मंजूरी दे दी है।

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अनिल देशमुख के वकील कपिल सिब्बल ने जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस बी वी नागरत्ना की खंडपीठ के समक्ष दलील दी कि देशमुख 73 साल के हैं और वह बहुत बीमार हैं।

सिब्बल ने खंडपीठ को बताया कि देशमुख की जमानत याचिका 25 मार्च को दायर की गई थी लेकिन इस पर अब तक सुनवाई नहीं हुई है।

ख्ांडपीठ ने इस पर कहा कि तीन बार जमानत याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था लेकिन समय की कमी के कारण इस पर सुनवाई नहीं हो पाई। इसके बाद खंडपीठ ने देशमुख को अनुमति दी कि वह अपनी जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष आवेदन कर सकते हैं।

खंडपीठ ने कहा कि उन्हें भरोसा और उम्मीद है कि जमानत याचिका पर शीघ्रता से सुनवाई होगी।

गौरतलब है कि मुम्बई पुलिस के पूर्व आयुक्त परमबीर सिंह ने आरोप लगाया था कि देशमुख ने उन्हें मुम्बई के बार और रेस्टोरेंट से हर माह 100 करोड़ रुपये की वसूली करने के लिए मजबूर किया था।

नवंबर में देशमुख को ईडी ने 100 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया था।

 

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Created On :   31 May 2022 1:30 PM IST

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