2016 जेएनयू देशद्रोह मामला: कोर्ट ने दिल्ली सरकार से मांगी स्टेटस रिपोर्ट, 3 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई
- अदालत ने मामले की सुनवाई तीन अप्रैल के लिए मुकर्रर कर दी
- जेएनयू देशद्रोह मामले में कोर्ट ने मांगी स्टेटस रिपोर्ट
- मामले से संबंधित फाइल दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येन्द्र जैन के पास लंबित है
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने आज (बुधवार) केजरीवाल सरकार से जेएनयू देशद्रोह मामले (JNU Sedition Case) में छात्र नेता कन्हैया कुमार (Kanhaiya Kumar) और अन्य के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति लंबित रहने के मामले पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया। अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी पुरुषोत्तम पाठक ने दिल्ली पुलिस से सरकार को एक रिमांइडर भी भेजने के लिए कहा।
न्यायाधीश ने कहा कि एक नई सरकार का गठन हुआ है। उन्हें रिमाइंडर भेजिए। अदालत ने मामले की सुनवाई तीन अप्रैल के लिए मुकर्रर कर दी। इससे पहले की सुनवाई में अरविंद केजरीवाल सरकार ने कोर्ट को सूचित किया था कि मुकदमा चलाने की अनुमति देने को लेकर कोई निर्णय नहीं दिया गया है। सरकार के जवाब से यह भी पता चला था कि मामले से संबंधित फाइल दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येन्द्र जैन के पास लंबित है, जो गृह विभाग भी संभाल रहे थे।
2016 JNU sedition case: Delhi Court asked state Government to file a status report and Delhi police to send another reminder to the government of Delhi as sanction for prosecution has not been granted by them. Matter adjourned for 3rd April.
— ANI (@ANI) February 19, 2020
9 फरवरी, 2016 को 2002 संसद हमले के दोषी अफजल गुरु को फांसी की सजा दिए जाने की बरसी पर जेएनयू परिसर में देश विरोधी नारे लगे थे। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने 1200 पन्नों का आरोप-पत्र दाखिल किया था और कन्हैया कुमार, उमर खालिद, अनिर्बान भट्टाचार्य और सात अन्य कश्मीरी छात्रों को मुख्य आरोपी बनाया था।
Created On :   19 Feb 2020 9:58 AM GMT