कोलकाता रेप-मर्डर केस: मामले में एक IPS अधिकारी शामिल, मुझे फंसाया जा रहा, जानिए अदालत में सुनवाई के दौरान मुख्य आरोपी संजय रॉय ने क्या कहा
- संजय रॉय ने क्या कहा- मुझे फंसाया जा रहा
- मामले में एक IPS अधिकारी शामिल- संजय रॉय
- कोलकाता रेप-मर्डर केस को लेकर हुई सुनवाई
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कोलकाता रेप-मर्डर केस को लेकर सियालदह कोर्ट ने मुख्य आरोपी संजय रॉय को दोषी करार दिया गया है। शनिवार को सियालदह कोर्ट ने मामले को लेकर सुनवाई हुई। एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक, कोर्ट ने कहा है कि सोमवार (20 जनवरी 2025) को इस मामले में सजा सुनाई जाएगी।
आरोपी ने लगाया IPS अधिकारी पर आरोप
अदालत में सुनवाई के दौरान आरोपी संजय रॉय ने जज के सामने कहा, "मुझे झूठे मामले में फंसाया गया है। मैंने ऐसा नहीं किया है, जिन्होंने ये किया है, उन्हें छोड़ा जा रहा है। इसमें एक IPS अधिकारी शामिल है।" सियालदह कोर्ट ने कहा कि आरोपी के खिलाफ BNS धारा 64,66, 103/1 के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपी के खिलाफ शिकायत है कि वह आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल गया और सेमिनार रूम में जाकर वहां आराम कर रही महिला डॉक्टर पर हमला किया और उसकी हत्या कर दी। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश सियालदह कोर्ट ने आरजी कर बलात्कार-हत्या मामले में आरोपी संजय रॉय को दोषी पाया। कोर्ट ने कहा कि सोमवार को सजा सुनाई जाएगी।
मामले पर केंद्रीय मंत्री की प्रतिक्रिया
केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने सियालदह कोर्ट के फैसले पर कहा, "जांच उपलब्ध सबूतों पर निर्भर करती है। जितने सबूत मिले हैं उसके आधार पर संजय रॉय को दोषी ठहराया गया है। 5 दिनों तक कोलकाता पुलिस ने इस मामले की जांच की थी। जो सवाल पीड़ित परिवार ने उठाया है वो जायज है। मुझे लगता है कि पीड़िता ने कुछ जान लिया था, जो अगर सामने आ जाता तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को समस्या हो सकती थी। इस मामले को लेकर और सलाइन मामले को लेकर हम 20 तारीख को शास्त्री भवन के सामने अपना आंदोलन करेंगे।"
जानें पूरा मामला
बता दें कि, पिछले साल 9 अगस्त के दिन आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक महिला ट्रेनी डॉक्टर का शव सेमिनार हॉल में अर्धनग्न अवस्था में मिला था। जिसके बाद कोलकाता पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और क्राइम सीन से मिले साक्ष्यों के आधार पर सिविक वालंटियर संजय रॉय को गिरफ्तार किया था। इसके बाद कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश के बाद मामले की जांच सीबीआई ने शुरू की। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में संजय रॉय को मुख्य आरोपी के तौर पर माना। जिसके बाद सीबीआई ने आरोपी के खिलाफ मौत की सजा की मांग की।
Created On :   18 Jan 2025 4:40 PM IST