केरल हाईकोर्ट का दावा, लक्षद्वीप उसके अधिकार क्षेत्र में आता है
न्यायमूर्ति पी.वी. कुन्हिकृष्णन की पीठ ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 235 के आलोक में, यह घोषित किया जाता है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 235 में उल्लिखित जिला अदालत और उसके अधीनस्थ अदालतों पर नियंत्रण में जिला अदालत के पीठासीन अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की शक्ति शामिल है। आदेश में कहा कि केरल उच्च न्यायालय के पास लक्षद्वीप में अदालतों के पीठासीन अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने की शक्ति है।
फैसले में कहा गया, चूंकि लक्षद्वीप में जिला अदालत और अधीनस्थ अदालतें केरल उच्च न्यायालय की देखरेख में हैं, इसलिए यह घोषित किया जाता है कि केरल उच्च न्यायालय को लक्षद्वीप द्वीप समूह में जिला अदालत और उसके अधीनस्थ अदालतों के पीठासीन अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने की शक्ति मिल गई है।
यह बात लक्षद्वीप के पूर्व उप-न्यायाधीश/मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के चेरियाकोया द्वारा उच्च न्यायालय के दिसंबर 2022 के फैसले के खिलाफ दायर समीक्षा याचिका में बताई गई थी, इसमें न्यायमूर्ति कुन्हिकृष्णन ने लक्षद्वीप के प्रशासक को उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया था। यह निर्देश कई व्यक्तियों द्वारा दायर एक याचिका पर जारी किया गया था, इसमें आरोप लगाया गया था कि जब चेरियाकोया एक मजिस्ट्रेट के रूप में अध्यक्षता कर रहे थे, तो उन्होंने 2015 के एक मामले में जांच अधिकारी के बयान में हेरफेर किया था, जिसमें वे शामिल थे।
मामले के तथ्यों और पूर्व मजिस्ट्रेट के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर गौर करने के बाद, अदालत ने जांच लंबित रहने तक मजिस्ट्रेट को निलंबित करने का असाधारण आदेश पारित किया था, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वह गवाह को प्रभावित करने या मामले में हस्तक्षेप करने की कोशिश नहीं कर सके।
केरल उच्च न्यायालय के वकील, जिन्हें अतिरिक्त प्रतिवादी के रूप में शामिल किया गया था, ने कहा कि लक्षद्वीप के न्यायिक अधिकारियों पर नियंत्रण उच्च न्यायालय को दिया गया है। इसके बाद कोर्ट ने चेरियाकोया के खिलाफ उचित कार्रवाई करने और फैसले में उल्लिखित उनकी कार्रवाई के बारे में कानून के अनुसार विस्तृत जांच करने का निर्देश दिया और स्पष्ट किया कि जब तक वह प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, चेरियाकोया निलंबित रहेंगे।
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Created On :   22 Jun 2023 2:50 PM IST