आनंदपाल एनकाउंटर मामला: जोधपुर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, गैंगस्टर आनंदपाल एनकाउंट मामले में शामिल 5 पुलिस अफसर पर चलेगा मुकदमा

जोधपुर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, गैंगस्टर आनंदपाल एनकाउंट मामले में शामिल 5 पुलिस अफसर पर चलेगा मुकदमा
  • जोधपुर हाईकोर्ट ने गैंगस्टर आनंदपाल एनकाउंटर मामले में सुनाया फैसला
  • एनकाउंटर में शामिल 5 पुलिस अधिकारियों पर चलेगा मुकदमा
  • कोर्ट ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को किया खारिज

डिजिटल डेस्क, जयपुर। राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर आनंदपाल सिंह के एनकाउंटर केस में जोधपुर कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने बुधवार को मामले में सीबीआई की ओर से दाखिल क्लोजर रिपोर्ट को खारीज कर दिया है। ACMJ कोर्ट ने सीबीआई ने गैंगस्टर के एनकाउंटर में शामिल 5 पुलिसकर्मियों पर कड़ा फैसला लिया है। कोर्ट ने इन पुलिसकर्मियों पर धारा 302 के तहत मुकदमा चलाने और जांच के निर्देश जारी किए हैं।

2017 में हुआ था आनंदपाल का एनकाउंटर

गौरतलब है कि साल 2017 में 24 जून को राजस्थान पुलिस ने गैंगस्टर आनंदपाल का एनकाउंटर किया था। इसके बाद आनंदपाल के परिवार ने 5 पुलिसकर्मियों पर फर्जी एनकाउंटर का केस दर्ज किया था।

कोर्ट में फर्जी एनकाउंटर को दी थी चुनौती

गैंगस्टर के परिवारजनों ने जोधपुर कोर्ट में फर्जी एनकाउंटर को चुनौती दी थी। इस बीच केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने मामले की क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी थी। जिसमें फर्जी एनकाउंटर के दावे को गलत ठहराया गया था। इस पर गैंगस्टर की पत्नी के वकील ने कोर्ट को यह तर्क दिया था कि आनंदपाल के शरीर पर चोट के निशान पाए गए थे। वकील ने कहा था कि इस रिपोर्ट को देखने से यह बात साफ हो जाती है कि आनंदपाल पर बहुत कम दूरी से गोली चलाई गई थी। जिससे साबित होता है कि यह अनकाउंटर फर्जी था। इसके अलावा अन्य सबूतों से भी पता चलता है कि यह एक सोचा समझा एनकाउंटर था। इसके बाद जोधपुर कोर्ट ने एनकाउंटर से जुड़े तत्कालीन चुरु एसपी राहुल बारहट, तत्कालीन एडिशनल एसपी विद्या प्रकाश चौधरी, डीएसपी सूर्यवीर सिंहग राठौड़, आरएसी हेड कांस्टेबल कैलाश पर मुकदमा चलाने का आदेश जारी किया है।

Created On :   24 July 2024 6:58 PM IST

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