मणिपुर में इंटरनेट बंद करने को सुप्रीम कोर्ट में दी गई चुनौती

मणिपुर में इंटरनेट बंद करने को सुप्रीम कोर्ट में दी गई चुनौती
Churachandpur: Security personnel stand guard during the Union Home Minister Amit Shah's visit, at Churachandpur in Manipur, on Tuesday, May 30, 2023. (Photo: Anuwar hazarika/IANS)
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। हिंसा प्रभावित मणिपुर में 3 मई से लगाए गए इंटरनेट प्रतिबंध को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। मणिपुर उच्च न्यायालय के एक वकील चोंगथम विक्टर सिंह और एक स्थानीय व्यवसायी मेयेंगबाम जेम्स द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि इंटरनेट बंद होने का याचिकाकर्ताओं और उनके परिवारों दोनों पर महत्वपूर्ण आर्थिक, मानवीय, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ा है।

इसने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता बैंकों से धन प्राप्त करने, ग्राहकों से भुगतान प्राप्त करने, वेतन वितरित करने, या ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से संवाद करने में असमर्थ रहे हैं।

याचिका के अनुसार, इंटरनेट बंद करना स्वयंसेवकों और युवाओं द्वारा आयोजित रैलियों के दौरान हिंसा की कथित घटनाओं की प्रतिक्रिया थी, जो मेइती समुदाय को अनुसूचित जनजाति श्रेणी में शामिल करने की मांग का विरोध कर रहे थे। इसने कहा कि ये झड़पें राज्यभर में व्यापक आगजनी, हिंसा और हत्याओं में बदल गईं, जिसने इंटरनेट के अस्थायी और समयबद्ध बंद को उचित ठहराया।

याचिका में कहा गया है : 24 दिनों से अधिक समय तक राज्यभर में इंटरनेट का उपयोग पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, जिससे याचिकाकर्ताओं और अन्य निवासियों के अधिकारों को काफी नुकसान हुआ है। उन्होंने डर, चिंता, लाचारी की भावनाओं का अनुभव किया है। शटडाउन के परिणामस्वरूप वे अपने प्रियजनों या कार्यालय के सहयोगियों के साथ संवाद करने में भी असमर्थ रहे हैं, जिससे व्यक्तिगत, पेशेवर और सामाजिक रिश्ते तनावपूर्ण हो गए हैं।

इसके अलावा, वे अपने बच्चों को स्कूल भेजने, उनके बैंक खातों तक पहुंचने, भुगतान प्राप्त करने या भेजने, आवश्यक आपूर्ति और दवाएं प्राप्त करने, और बहुत कुछ करने में असमर्थ रहे हैं, जिससे उनका जीवन और आजीविका ठप्प हो गई है।

याचिका में कहा गया है : अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत याचिकाकर्ताओं की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकारों और अनुच्छेद 19 (1) के तहत किसी भी व्यापार के अधिकार के साथ इस घोर असंगत हस्तक्षेप के आलोक में यह याचिका दायर की गई है और मणिपुर राज्य में इंटरनेट का उपयोग बहाल करने के लिए प्रतिवादी को निर्देश देने की मांग की गई है। याचिका में इंटरनेट बंद करने के विभिन्न आदेशों को अवैध घोषित करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।

अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|

Created On :   7 Jun 2023 8:47 AM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story