Budget 2025: वित्त मंत्री सीतारमण ने इनकम टैक्स बिल को लेकर किया बड़ा ऐलान, अगले हफ्ते पेश किया जाएगा नया बिल

वित्त मंत्री सीतारमण ने इनकम टैक्स बिल को लेकर किया बड़ा ऐलान, अगले हफ्ते पेश किया जाएगा नया बिल
  • सीतारमण ने किया बड़ा ऐलान
  • इनकम टैक्स बिल में किए जाएंगे बदलाव
  • अगले हफ्ते पेश किया जाएगा नया बिल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नए इनकम टैक्स बिल को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। उन्होंने बजट पेश करते समय ये ऐलान किया है कि, इनकम टैक्स से संबंधित बिल अगले हफ्ते पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण की शुरुआत में कहा था कि, बजट आम आदमी के खर्चों की क्षमता बढ़ाने के लिए होगा। उन्होंने कहा है कि, बजट का उद्देश्य केवल देश की अर्थव्यवस्था का विकास दर बढ़ाने से लेकर समावेशी विकास सुनिश्चित करना, निजी क्षेत्रके निवेश को बढ़ाना घरेलू भावनाओं को बढ़ाना और मध्यम वर्ग के खर्च करने की क्षमता को बढ़ावा देना है।

किसानों को क्या तोहफा मिला?

वित्त मंत्री ने कहा है कि, बजट 2025 में गरीब, युवा, अन्नदाताओं और महिलाओं को प्राथमिकता देते हुए 10 व्यापक क्षेत्रों को शामिल किया गया है। कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात विकास के इंजन हैं। बजट में वित्त मंत्री की तरफ से किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। जिससे किसानों को आराम से सस्ता लोन मिलने में मदद मिलेगी।

कब और कितना टैक्स दर बढ़ा?

साल 1997-98 में बढ़ोतरी

साल 1997 में तत्कालीन वित्त मंत्री पी.चिदंबरम ने आयकर की दरों में भारी बदलाव किए गए थे। इस साल 5 लाख रुपए से ऊपर की आय केवल 40 प्रतिशत का कर लगाया गया था। जो उस समय का सबसे बड़ा स्तर रहा था।

2014-15 में नया कर सेवा

2014 में, नरेंद्र मोदी सरकार ने नई कर व्यवस्था पेश की। इस वर्ष, आयकर स्लैब में कुछ बदलाव किए गए थे। 2.5 लाख रुपये तक की आय पर कोई कर नहीं देना था, लेकिन 2.5 लाख से 5 लाख रुपये तक की आय पर 10% और 5 लाख से 10 लाख रुपये तक की आय पर 20% कर लगाया गया था।

2018-19 में स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर

साल 2018 में सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर को बढ़ाकर 4% कर दिया था। इसने उच्च आय वर्ग पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ डाला था। इसके अलावा, इस वर्ष से नए टैक्स स्लैब भी लागू किए गए थे।

2020-21 में कोविड-19 के प्रभाव

कोविड-19 महामारी के समय, सरकार की तरफ से राहत उपायों के तहत कुछ करों को स्थगित कर दिया गया था। लेकिन इसके बावजूद, उच्च आय वर्ग के लिए टैक्स दरें स्थिर रही थीं।

2021-22 में स्थिरता का प्रयास

इस वर्ष में भी सरकार ने टैक्स दरों को स्थिर रखा है। हालांकि, कुछ विशेष प्रावधानों के तहत उच्च आय वर्ग के लिए टैक्स दरें बढ़ाई गई हैं।

2024-25 यानी वर्तमान स्थिति

इस समय न्यू टैक्स रिजीम में 3 लाख रुपये तक पर कोई टैक्स नहीं लगता था। वहीं, 3 से 7 लाख तक की इनकम पर अभी 5 फीसदी टैक्स लगता है। 7 से 10 लाख रुपये तक की इनकम पर 10 प्रतिशत टैक्स देना होता है। 10 से 12 लाख रुपये तक की इनकम पर 15 प्रतिशत टैक्स लगता है।

2025 में 12 लाख रुपए की इनकम पर नहीं देना होगा टैक्स

नई टैक्स रिजीम के तहत, 12 लाख की सालाना इनकम तक अब किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना होगा। शून्य से 4 लाख की आय पर जीरो प्रतिशत टैक्स., 4 से 8 लाख की आय पर 5 प्रतिशत टैक्स, 8 से 12 लाख की आय पर 10 प्रतिशत टैक्स, 12 से 16 लाख की आय पर 15 प्रतिशत टैक्स, 16 से 20 लाख रुपए की आय पर 20 प्रतिशत टैक्स, 20 से लेकर 24 लाख रुपए की आय पर 25 प्रतिशत टैक्स और 24 लाख की आय से ज्यादा 30 प्रतिशत तक का टैक्स देना होगा।

Created On :   1 Feb 2025 1:34 PM IST

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