बदलापुर रेप कांड: सिर में गोली क्यों मारी, चार पुलिसवाले एक आरोपी को क्यों नहीं संभाल सके? अक्षय शिंदे एनकाउंटर पर हाई कोर्ट ने पूछे सवाल

सिर में गोली क्यों मारी, चार पुलिसवाले एक आरोपी को क्यों नहीं संभाल सके? अक्षय शिंदे एनकाउंटर पर हाई कोर्ट ने पूछे सवाल
  • एनकाउंटर की परिभाषा होती है अलग- मुंबई हाई कोर्ट
  • आरोपी अक्षय शिंद को लेकर अदालत में हुई बहस
  • बदलापुर रेप कांड पर राज्य में सियासत तेज

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बदलापुर यौन उत्पीड़न मामले को लेकर बुधवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान मामले के आरोपी अक्षय शिंद की मौत को लेकर जमकर बहस हुई। हाई कोर्ट ने कहा कि अक्षय शिंदे की मौत को हम एनकाउंटर नहीं कह सकते हैं। एनकाउंटर की परिभाषा अलग होती है।

सरकार के वकील (CPP) ने कोर्ट को बताया कि राज्य सीआईडी को मामला ट्रांसफर हो चुका है। दोनों मामलों की जांच स्टेट सीआईडी ने शुरू कर दी है। इसमें पहला- अक्षय शिंदे के खिलाफ एटेम्पट टू मर्डर का मामला है। साथ ही, दूसरा उसकी मौत का मामला है। अब स्टेट सीआईडी इन दोनों मामलों की जांच करेगी।

मुंबई हाईकोर्ट में हुई तीखी बहस

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूछा कि अक्षय शिंदे की मौत कहां हुई। इस पर CPP ने बताया कि घटना मुंब्रा बाईपास पर हुई। इसके बाद कोर्ट ने पूछा कि अक्षय शिंदे को गोली कहां लगी। इस पर वकील ने कहा कि अक्षय शिंदे को गोली दाई तरफ सर में लगी और बायीं तरफ से निकल गई। इस घटना में एक पुलिस भी घायल हुआ है। पुलिस अफसर के थाई में गोली लगी थी। अक्षय ने 9 MM पुरानी पिस्टल से फायर किया था।

कोर्ट ने पूछा कि पिस्टल को लोड करना पड़ता है। क्या अक्षय शिंदे ने पिस्टल निकाला और लोड किया? इस पर वकील ने कहा कि दो तरह से अनलॉक किया जाता है। दूसरे तरीके में आपको ऊपर से स्लाइड करके अनलॉक करना पड़ता है। पुलिस के साथ हाथापाई में वो अनलॉक हुआ।

कोर्ट ने किया कड़ा सवाल

कोर्ट ने कहा कि ये यकीन करना मुश्किल है। स्लाइडर को पुल करने में काफी स्ट्रेन्थ की जरूरत होती है। हम कोई शक पैदा नहीं कर रहे, लेकिन पुलिस वाले को साफ करना चाहिए कि क्या हुआ? नॉर्मली क्या आप सर में गोली मार देते हैं? या पैर या हाथ में? चार पुलिसकर्मी थे और वो एक ऐसे आरोपी को ओवरपावर नहीं कर पाए जो फायरिंग में अनट्रेंड था, यकीन करना मुश्किल है।

इस पर वकील ने कहा कि जब फायरिंग हुई तो दो पुलिस वाले वैन के पीछे की तरफ भागे और सामने सिर्फ संजय शिंदे ही थे तो उस वक्त उनका यही इंस्टेंट रिएक्शन था। इसपर कोर्ट ने कहा कि आपको ओवरपावर करना चाहिए था। आपने सर में गोली मार दी। इसे हम एनकाउंटर नहीं कह सकते। एनकाउंटर की परिभाषा अलग होती है। गौरतलब है कि आरोपी अक्षय शिंदे के पिता ने मंगलवार (24 सितंबर) को हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। साथ ही, विशेष जांच दल (एसआईटी) से मामले की जांच की अनुरोध किया।

जानें पूरा मामला

बता दें कि, महाराष्ट्र के बदलापुर में 12 और 13 अगस्त के दिन एक स्कूल के सफाईकर्मी के रूप में काम कर रहे अक्षय शिंदे पर दो नाबालिग लड़कियों के यौन उत्पीड़न का आरोप लगा। पीड़िता के माता-पिता ने इसके बारे में बताया था। जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद इस मामले को लेकर काफी ज्यादा बवाल मचा। प्रदर्शनकारियों ने करीब 10 घंटे तक रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया था। जिसके चलते कई ट्रेन बाधित हुई थीं।

17 अगस्त को मामले को मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। इस पूरे मामले की जांच एसआईटी जांच कर रही है। राज्य में इस मामले को लेकर विपक्ष ने जमकर सरकार को घेरा था। इसके बाद बदलापुर रेप कांड के आरोपी अक्षय शिंद ने 23 सितंबर खुद को गोली मार ली। जिसके चलते उसकी मौत हो गई। यह घटना तब हुई जब आरोपी को पुलिस तलोजा जेल से वापस ला रही थी। उसे पुलिस कस्टडी में ले जाया जा रहा था तभी उसने पुलिस की रिवॉल्वर छीनकर खुद पर गोली चला ली। वहां मौके पर मौजूद पुलिस ने इस घटनाक्रम को रोकने की कोशिश की। जिसमें एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया।

Created On :   25 Sept 2024 2:34 PM IST

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