भिवंडी मजिस्ट्रेट कोर्ट: आरएसएस मानहानि मामल में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई 26 जून तक टली

आरएसएस मानहानि मामल में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई 26 जून तक टली
  • आरएसएस कार्यकर्ता राजेश कुंटे ने दायर किया है आपराधिक मानहानि का मामला
  • राहुल ने भिवंडी मजिस्ट्रेट कोर्ट के शिकायतकर्ता को सीडी और अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने की अनुमति देने को दिया है चुनौती

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी याचिका पर सुनवाई 26 जून तक टल गई। राहुल ने याचिका में कुंटे के आपराधिक मानहानि की शिकायत में उनके द्वारा सौंपे गए सीडी और अतिरिक्त दस्तावेज स्वीकार करने के भिवंडी मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। न्यायमूर्ति पृथ्वीराज के.चव्हाण की एकल पीठ के समक्ष सोमवार को राहुल गांधी की ओर से वकील कुशल मोर की दायर याचिका सुनवाई नहीं हो सकी।

आरएसएस कार्यकर्ता राजेश कुंटे के वकील तपन थत्ते अदालत में सुनवाई के दौरान नहीं पहुंच सके। राहुल की याचिका में दावा किया है कि 2021 में हाईकोर्ट एक पीठ ने शिकायतकर्ता राजेश कुंटे के मामले में कोई भी नया दस्तावेज जमा करने की अनुमति नहीं दी थी। इसके बावजूद ठाणे जिले के भिवंडी में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पिछले साल जून में कुंटे को नए दस्तावेज और राहुल गांधी के ट्वीट से जुड़ी सीडी को सबूत के रूप में स्वीकार कर लिया था।

राहुल गांधी ने याचिका में दावा किया है कि कुंटे को इस स्तर पर नए दस्तावेज जमा करने की मजिस्ट्रेट कोर्ट को अनुमति देना पूरी तरह से अवैध और पूर्वाग्रह पूर्ण है। कुंटे ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के मानहानि की याचिका दायर किया है, जिसमें राहुल गांधी के खिलाफ महात्मा गांधी की हत्या के लिए आरएसएस (राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ) को जिम्मेदार ठहराने के गलत बयान पर आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज करने की मांग की गयी है।

Created On :   24 Jun 2024 8:57 PM IST

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