Asaram rape case: गुजरात हाई कोर्ट से आसाराम को राहत, तीन महीने की मिली जमानत, रेप केस से जुड़े मामले में जेल में था बंद

- गुजरात हाई कोर्ट से आसाराम को राहत
- तीन महीने की मिली जमानत
- रेप केस से जुड़े मामले में जेल में था बंद
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गुजरात हाई कोर्ट ने आसाराम को तीन महीने की जमानत दे दी है। उसे यह जमानत चिकित्सा के आधार पर मिली है। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान जस्टिस इलेश वोरा की राय पर जस्टिस एएस सुपेहिया ने समर्थन किया। इसके बाद आसाराम को तीन महीने की जमानत मिल गई।
रेप का दोषी आसाराम गुजरात और जोधपुर में सजा काट रहा है। उसे अंतरिम जमानत पर बाहर आने को मिला है। आसाराम ने छह महीने की स्थायी जमानत याचिका अप्लाई किया था। गुरुवार को गुजरात हाई कोर्ट ने सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
अपनी जमानत याचिका की मांग में आसाराम ने कोर्ट में अपनी मेडिकल रिपोर्ट पेश की थी। इसके बाद उसने कहा था कि वह 86 साल का हो गया है। दुनिया में बहुत कम ही लोग 75 की उम्र के बाद मेजर सर्जरी को सहन कर पाते हैं।
जेल में रहते हुए आसाराम का आ चुका है हार्ट अटैक
जनवरी 2025 में आसाराम को सुप्रीम कोर्ट ने 31 मार्च तक के लिए मेडिकल ग्राउंड पर जमानत दिया था। आसाराम गुरुकुल में एक युवती से रेप के मामले में आखिरी सांस तक जेल की सजा काट रहा है। यह मामला साल 2013 का है। अब बताया जा रहा है कि आसाराम हार्ट पेशंट है। उसे जेल में रहते हुए हार्ट अटैक आ चुका है।
इधर, पीड़िता की बहन ने ही आसाराम के बेटे नारायण साईं के खिलाफ भी केस दर्ज कराया था। जिसके बाद साल 2019 में अदालत ने नारायण साईं को दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुना दी है। यह मामला में भी साल 2013 का था।
Created On :   28 March 2025 9:45 PM IST