मध्यप्रदेश: ईडी की बड़ी कार्रवाई,जांच एजेंसी ने भोपाल जेल के दिवंगत डीआईजी और उनके परिवार की संपत्ति कुर्क की
- आय से अधिक संपत्ति का मामला
- ईडी ने पीएमएलए के तहत संपत्ति कुर्क की
- धन शोधन केस में 5 करोड़ रूपए की संपत्ति कुर्क
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय ने मध्यप्रदेश की भोपाल जेल के एक दिवंगत डीआईजी की आय से अधिक संपत्ति से संंबंधित धन शोधन केस में करीब 5 करोड़ रूपए की संपत्ति कुर्क की है।
जांच एजेंसी ईडी ने बयान जारी करते हुए कहा है कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत उप महानिरीक्षक (डीआईजी) उमेश कुमार गांधी, उनके परिवार के सदस्यों और सहयोगियों के नाम पर एक अनंतिम आदेश जारी किया गया है। ईडी ने भोपाल जेल के दिवंगत डीआइजी और उनके परिवार की संपत्ति कुर्क की
ईडी ने धनशोधन निवारण अधिनियम के तहत एक अंतरिम आदेश जारी कर संपत्तियां कुर्क की हैं। कुर्क की गई संपत्तियों की कुल कीमत 4.68 करोड़ रुपये है। कुर्क की गई संपत्तियों में 20 अचल संपत्तियां शामिल हैं, जो मध्य प्रदेश के कई जिलों में है।
डीआईजी ,उनके परिवार और उनके सगे संबंधियों की सागर, कटनी, सीहोर, भोपाल और इंदौर जिलों में संपत्ति हैं। जांच एजेंसी ने चल संपत्तियां के अलावा बैंक जमा, आभूषण, बीमा पॉलिसी, म्यूचुअल फंड और किसान विकास पत्र भी जब्त किए हैं। आपको बता दें आय से अधिक संपत्ति का मामला मध्य प्रदेश लोकायुक्त ने दर्ज किया था।
Created On :   4 Jan 2025 6:24 PM IST