सजा पर प्रतिक्रिया: पादरी बजिंदर सिंह को उम्रकैद की सजा मिलने पर राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल की आई प्रतिक्रिया, कहा - 'कभी ये मरे हुए इंसान को...'

पादरी बजिंदर सिंह को उम्रकैद की सजा मिलने पर राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल की आई प्रतिक्रिया, कहा - कभी ये मरे हुए इंसान को...
  • पादरी बजिंदर सिंह को हुई उम्रकैद की सजा
  • राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल की आई प्रतिक्रिया
  • बजिंदर सिंह को बताया धोखेबाज और पाखंडी और

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। स्वयंभू पादरी बजिंदर सिंह को 2018 के रेप से जुड़े एक मामले में मंगलवार को आजीवन कारावस की सजा सुनाई गई है। इस पर राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि बजिंदर सिंह पूरी तरह से धोखेबाज और पाखंडी आदमी है। इतना ही नहीं बल्कि, उन्होंने पंजाब सरकार पर भी सवाल खड़े किए हैं।

स्वाति मालीवाल की आई प्रतिक्रिया

राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने कहा, "फेक पादरी बजिंदर सिंह को यौन यौन शोषण मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। मैं इस सजा का स्वागत करती हूं क्योंकि बजिंदर सिंह पूरी तरह से झूठा और पाखंडी आदमी है। अपने पाखंड के कारण, उसने पिछले कुछ वर्षों में कई धर्मांतरण किए हैं।"

उन्होंने आगे कहा, "वह नकली चमत्कार करने के लिए जाना जाता है। कभी ये मरे हुए इंसान को जिंदा करने का नाटक करता है तो कभी किसी दिव्यांग को ठीक करने का पाखंड रचता है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि पिछले कई सालों से पंजाब सरकार इस बजिंदर सिंह को क्यों संरक्षण दे रही है? हाई लेबल की सिक्योरिटी भी इसको पंजाब सरकार की ओर से दी गई। मैं आशा करती हूं कि अब तो कम से कम इसके ऊपर जांच तेज होगी। ऐसा हो सकता है कि कई और लड़कियां हों, उनको रेस्क्यू करना जरूरी है।"

पादरी बजिंदर सिंह को हुई उम्रकैद की सजा

मालूम हो कि पंजाब के मोहाली की एक कोर्ट ने स्वयंभू पादरी बजिंदर सिंह को 2018 के बलात्कार के एक मामले में मंगलवार को उम्रकैद की सजा सुनाई है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज (एडीएसजे) विक्रांत कुमार की कोर्ट ने बजिंदर सिंह की सजा पर फैसला सुनाया। इसके तहत बजिंदर को 28 मार्च को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 376 (रेप), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाने की सजा) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत दोषी ठहराया गया था। यह मामला 2018 में जीरकपुर थाने में एक महिला की ओर से कराई गई शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया था।

Created On :   1 April 2025 11:46 PM IST

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