दिल्ली हाईकोर्ट ने एक दिन में बार एसोसिएशन चुनाव की संभावना तलाशने को समिति बनाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक दिन में बार एसोसिएशन चुनाव की संभावना तलाशने को समिति बनाई
  • दिल्ली हाईकोर्ट ने कमेटी बनाई
  • बार एसोसिएशन चुनाव के मामले में

डिजिटल डेस्क नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य दिल्ली में सभी बार एसोसिएशनों के लिए एक ही दिन चुनाव कराने की संभावना तलाशना है। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायाधीश संजीव नरूला की खंडपीठ ने यह आदेश पारित किया। समिति को यह जांचने के लिए कहा गया है कि क्या वकीलों के स्वामित्व वाले वाहनों के लिए पहचानपत्र और रेडियो फ्रीक्वेंसी टैग या स्टिकर तैयार किए जा सकते हैं।

प्रस्तावित उपायों की व्यवहार्यता का विवरण देते हुए चार सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने की उम्मीद है। आदेश में कहा गया है : "समिति से अनुरोध है कि वह वकीलों के लिए आईडी कार्ड, वकीलों के वाहनों के संबंध में रेडियो फ्रीक्वेंसी टैग/स्टीकर तैयार करने और एक दिन में सभी बार काउंसिल के संबंध में एक समान चुनाव कराने के संबंध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करे।" समिति से चार सप्ताह के भीतर सकारात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है।” इस मुद्दे पर अब छह सितंबर को सुनवाई होगी।

समिति में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जसमीत सिंह और मनोज जैन, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के अध्यक्ष के.के. मनन शामिल हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहित माथुर और दिल्ली के सभी जिला बार एसोसिएशन की समन्वय समिति के अध्यक्ष शामिल थे। अदालत का फैसला वकील नितिन कुमार द्वारा विभिन्न बार एसोसिएशनों के बीच नेतृत्व के कार्यकाल में एकरूपता की कमी के बारे में चिंता जताने के बाद आया, क्योंकि वर्तमान में चुनाव विभिन्न तिथियों पर होते हैं। उन्होंने पंजाब और हरियाणा का उदाहरण दिया, जहां एक संरचित मॉड्यूल का उपयोग करके एक ही दिन चुनाव कराए जाते हैं और अदालत से दिल्ली में भी इसी तरह की प्रथा अपनाने का आग्रह किया। अदालत ने याचिकाकर्ता को मामले में सभी बार एसोसिएशनों को पक्षकार के रूप में शामिल करने का निर्देश दिया।

अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|

Created On :   2 Aug 2023 8:51 AM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story