न्यूज़क्लिक मामला: कोर्ट ने न्यूज़क्लिक के एचआर प्रमुख की जमानत याचिका पर जवाब देने के लिए दिल्ली पुलिस को समय दिया
- दिल्ली कोर्ट ने पुलिस से मांगा जवाब
- न्यूज़क्लिक के मानव संसाधन प्रमुख अमित चक्रवर्ती का मामला
- गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम
- दिल्ली कोर्ट ने पुलिस को दिया 17 नवंबर तक का समय
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। यहां की एक अदालत ने शनिवार को दिल्ली पुलिस को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के प्रावधानों के तहत दर्ज मामले में न्यूज़क्लिक के मानव संसाधन प्रमुख अमित चक्रवर्ती की जमानत याचिका पर जवाब देने के लिए 17 नवंबर तक का समय दिया।
पटियाला हाउस कोर्ट की विशेष न्यायाधीश हरदीप कौर ने पुलिस के अनुरोध पर मामले को स्थगित कर दिया। पिछले हफ्ते, न्यूज़क्लिक के संपादक-संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और चक्रवर्ती ने क्रमशः पुलिस द्वारा जब्त किए गए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की रिहाई और जमानत की मांग करते हुए अदालत का रुख किया था। मंगलवार को कौर ने पुरकायस्थ के आवेदन पर जवाब दाखिल करने के लिए दिल्ली पुलिस को 10 नवंबर तक का समय दिया। गुरुवार को कोर्ट ने पुरकायस्थ और चक्रवर्ती को 1 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस ने 25 अक्टूबर को दोनों की पुलिस हिरासत की मांग की थी, जो गुरुवार को खत्म हो गई।
25 अक्टूबर को कौर ने दोनों को पुलिस हिरासत में भेज दिया था, जब उन्होंने अदालत को बताया था कि उन्हें पुरकायस्थ और चक्रवर्ती की आगे की हिरासत की मांग करने का अधिकार है, और उन्हें संरक्षित गवाहों और बरामद इलेक्ट्रॉनिक सामग्री के साथ उनका सामना कराने की जरूरत है। उन्हें पांच दिन की न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर अदालत में पेश किया गया। पुलिस के अतिरिक्त लोक अभियोजक (एपीपी) अतुल श्रीवास्तव ने अदालत को बताया था कि उन्हें आगे की हिरासत मांगने का अधिकार है और इसलिए, वे इसका प्रयोग कर रहे हैं। इसलिए कोर्ट ने उन्हें 2 नवंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया था।
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 3 अक्टूबर को पुरकायस्थ और चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया था। उनकी गिरफ्तारी के एक दिन बाद कौर ने उन्हें 4 अक्टूबर को सात दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। फिर दोनों ने अपनी पुलिस रिमांड को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया, जिसे उच्च न्यायालय ने बरकरार रखा। दोनों अब पुलिस रिमांड को चुनौती देने वाली अपनी याचिकाओं को खारिज करने के खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट में ले गए हैं और 19 अक्टूबर को शीर्ष अदालत ने याचिकाओं पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था।
पीठ में न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति पी.के. मिश्रा ने याचिकाओं पर सुनवाई की और तीन सप्ताह में वापस करने योग्य नोटिस जारी किए। पुरकायस्थ का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने पहले उच्च न्यायालय के समक्ष तर्क दिया था कि "सभी तथ्य झूठे हैं और एक पैसा भी चीन से नहीं आया है"।
3 अक्टूबर को स्पेशल सेल द्वारा दर्ज यूएपीए मामले के संबंध में की गई तलाशी, जब्ती और हिरासत के संबंध में एक बयान में, दिल्ली पुलिस ने कहा था कि कार्यालय परिसर में कुल 37 पुरुष संदिग्धों से पूछताछ की गई, जबकि नौ महिला संदिग्धों से पूछताछ की गई। संदिग्धों से उनके आवासों पर पूछताछ की गई। पुलिस ने कहा कि डिजिटल उपकरणों, दस्तावेजों आदि को जब्त कर लिया गया या जांच के लिए एकत्र किया गया। स्पेशल सेल ने मामले के संबंध में 17 अगस्त को न्यूज़क्लिक के खिलाफ यूएपीए और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की थी।
अगस्त में,'न्यूयॉर्क टाइम्स' की एक जांच में न्यूज़क्लिक पर कथित तौर पर चीनी प्रचार को बढ़ावा देने के लिए अमेरिकी करोड़पति नेविल रॉय सिंघम से जुड़े नेटवर्क द्वारा वित्त पोषित एक संगठन होने का आरोप लगाया गया था।
आईएएनएस
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Created On :   5 Nov 2023 1:00 PM IST