नीट धांधली केस: सीबीआई ने 13 अभियुक्तों के खिलाफ पहली चार्जशीट दाखिल की
- नीट धांधली मामले में सीबीआई ने पहली चार्जशीट दाखिल
- पटना की विशेष अदालत में दाखिल किया आरोप पत्र
- सबूत इकट्ठा करने के लिए आधुनिक तकनीकों का किया इस्तेमाल
डिजिटल डेस्क, पटना। नीट धांधली मामले में सीबीआई ने पहली चार्जशीट दाखिल कर दी है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) 2024 के प्रश्न पत्र लीक मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने जेल में बंद 13 अभियुक्तों के खिलाफ अपना पहला आरोप-पत्र स्पेशल कोर्ट में पेश की। सीबीआई ने अनुसंधान के दौरान अब तक 58 जगहों पर तलाशी ली है। सीबीआई के अनुसार बाकी बचे अभियुक्तों के खिलाफ अनुसंधान जारी है और अनुसंधान पूरा होने पर उनके खिलाफ पूरक आरोप पत्र दाखिल किया जाएगा।
जांच एजेंसी सीबीआई ने चार्जशीट के संबंध में प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इसकी जानकारी दी.सीबीआई ने बताया कि चार्जशीट में 13 अभियुक्तों नीतीश कुमार, अमित आनंद, सिकंदर यादवेंदु, आशुतोष कुमार-1, रौशन कुमार, मनीष प्रकाश, आशुतोष कुमार-2, अखिलेश कुमार, अवधेश कुमार, अनुराग यादव, अभिषेक कुमार, शिवनंदन कुमार और आयुष राज के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। इन सभी आरोपियों पर भारतीय दंड विधान की धारा 120 बी, 201, 409, 380, 411, 420 और 109 के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया है। सीबीआई ने पटना स्थित विशेष अदालत में अपनी चार्जशीट एक बंद लिफाफे में दाखिल कर दी है।
सीबीआई ने अपने बयान में ये भी कहा है कि अनुसंधान के दौरान फॉरेंसिक तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) टेक्नोलॉजी, सीसीटीवी फुटेज और टावर लोकेशन जैसी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल सबूत इकट्ठा करने के लिए किया गया है।
आपको बता दें 05 मई 2024 को देशभर में नीट 2024 की परीक्षा आयोजित की गई थी। परीक्षा का आयोजन एनटीए की ओर से किया गया। पटना के शास्त्री नगर थाना प्रभारी अमर कुमार ने परीक्षा में गड़बड़ी करने के आरोप में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया और शास्त्री नगर थाना कांड संख्या 358/ 2024 के रूप में एफआईआर दर्ज की। बाद में ये केस आर्थिक अपराध ईकाई को सौंप दिया गया। उसके बाद पेपर लीक का मामला उजागर हुआ। धीरे धीरे नीट परीक्षा में धांधली के तार खुलते गए। मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ा तो केंद्र सरकार ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दिया।
यूनीवार्ता के अनुसार सीबीआई 23 जून 2024 को अपनी प्राथमिकी आरसी 224/2024 के रूप में भारतीय दंड विधान की धारा 120 बी, 406, 407, 408 और 409 के तहत दर्ज करने के बाद जांच कर ही है। मामले में अभी तक लगभग 40 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें से अभी चार लोगों को पुलिस रिमांड पर लेकर सीबीआई पूछताछ कर रही है जबकि 36 लोग न्यायिक हिरासत में पटना के बेउर जेल में बंद हैं।
Created On :   2 Aug 2024 9:52 AM IST