बड़ा निर्देश: देशभर में बुलडोजर कार्रवाई पर लगी रोक, सुप्रीम कोर्ट ने दिया निर्देश, अब मामले पर 1 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई

देशभर में बुलडोजर कार्रवाई पर लगी रोक, सुप्रीम कोर्ट ने दिया निर्देश, अब मामले पर 1 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई
  • सुप्रीम कोर्ट में 1 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई
  • देशभर में बुलडोजर कार्रवाई पर लगी रोक
  • सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा निर्देश

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देशभर में जारी बुलडोजर कार्रवाई पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। इस मामले में अब अगली सुनवाई 1 अक्टूबर को होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि अगली सुनवाई तक हमारी अनुमति लेकर ही बुलडोर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में अब 1 अक्टूबर तक बुलडोजर कार्रवाई पर पूरे देश में रोक लग गई है। हालांकि, कोर्ट ने इस मामले को लेकर कुछ शर्त भी रखी है।

सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया निर्देश

कोर्ट ने कहा है कि सड़क, फुटपाथ या रेलवे लाइन को रोककर किए गए अवैध निर्माण पर यह निर्देश लागू नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सभी पक्षों को सुनकर बुलडोजर कार्रवाई को लेकर देश भर में लागू होने वाले दिशा निर्देश बनाए जाएंगे।

जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने ये निर्देश सभी राज्यों में हो रहे बुलडोजर कार्रवाई के तौर पर आरोपी व्यक्तियों के घर को ध्वस्त करने के खिलाफ लगी याचिका पर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश देते हुए कहा कि 1 अक्टूबर तक हमारी अनुमति के बिना कही भी बुलडोजर कार्रवाई नहीं होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कही बड़ी बात

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने एक याचिका दाखिल किया था। जिसमें उन्होंने बीजेपी शासित राज्यों में मुसलमानों को निशाना बनाकर बुलडोजर एक्शन लिए जाने का आरोप लगाया था। कोर्ट में आज सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अधिकारियों के हाथ इस तरह से नहीं बांधे जा सकते हैं।

पीठ ने कहा है कि अगर एक हफ्ते तक बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होगी तो 'आसमान नहीं गिर जाएगा'। पीठ ने यह भी कहा है कि उसने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए यह निर्देश पारित किया है।

Created On :   17 Sept 2024 4:43 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story