एल्विश यादव रेव पार्टी केस: मुश्किल में बिग बॉस विनर, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए, हो सकती है इतने सालों की सजा

मुश्किल में बिग बॉस विनर, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए, हो सकती है इतने सालों की सजा
  • एल्विश की बढ़ी मुश्किलें
  • 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए
  • आईपीसी, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और एनडीपीएस एक्ट में मामला है दर्ज

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 के विनर एल्विश यादव को सांपो के जहर की तस्करी के मामले में मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव को नोएड पुलिस ने गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने रविवार को उन्हें मामले की पूछताछ के सिलसिले में बुलाया था। जहां उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत मिलने के बाद पुलिस ने यूट्यूबर को जिला एवं सत्र न्यायालय सूरजपुर में पेश किया।

कोर्ट ने भेजा न्यायिक हिरासत में

एल्विश को कोर्ट ने वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत एक मामले में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। कोर्ट में पेश करने से पहले पुलिस ने उनकी मेडिकल जांच भी कराई थी। बता दें कि पिछले साल इस मामले का खुलासा होने के बाद नोएडा पुलिस ने एल्विश यादव समेत सात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। जिसके बाद इस केस में पांच लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था।

ये गिरफ्तारियां बीजेपी सांसद मेनका गांधी की एनिमल वेलफेयर संस्था पीएफ के दखल पर हुई थीं। इसके बाद गिरफ्तार आरोपियों में से एक ने एल्विश के इस मामले में शामिल होने की बात कही थी। दरअसल, पीपुल्स फॉर एनिमल्स ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था। इस दौरान खुलासा हुआ था कि बिग एल्विश यादव रेव पार्टीज में सापों के जहर सप्लाई करने वाले रैकेट से जुड़े हुए हैं।

बता दें कि नोएडा पुलिस ने एल्विश के खिलाफ जिन धाराओं में केस दर्ज किया है उनमें उन्हें लंबी सजा मिल सकती है। पुलिस ने जिन एक्ट के तहत यूट्यूबर के खिलाफ केस दर्ज किए हैं वो हैं - आईपीसी, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस यानी एनडीपीएस एक्ट। यदि एल्विश एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें 10 से 20 साल तक की जेल हो सकती है। वहीं यदि उन्हें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत दोषी पाया जाता है तो उन्हें 3 से 7 साल तक की सजा हो सकती है। वहीं आईपीसी की धारा 120 बी, 284 और 289 के तहत बिग बॉस विनर को क्रमश: उम्रकैद या दो साल की कैद, 6-6 महीने की सजा हो सकती है।

Created On :   17 March 2024 8:40 PM IST

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