दिल्ली शराब नीति घोटाला: आप नेता को कोर्ट से झटका, 31 मई तक बढ़ाई गई मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत

आप नेता को कोर्ट से झटका, 31 मई तक बढ़ाई गई मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत
  • मनीष सिसोदिया को फिलहाल राहत नहीं
  • राउज एवेन्यू कोर्ट ने बढ़ाई न्यायिक हिरासत
  • 31 मई तक हिरासत में रहेंगे सिसोदिया

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कथित दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व उप-मुख्यमंत्री को कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज मंगलवार को मामले पर सुनवाई करते हुए आप नेता मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 31 मई तक बढ़ा दी है। दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी मनीष सिसोदिया को जांच एजेंसी ने पिछले साल फरवरी में गिरफ्तार किया था। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम तब से ही जेल में बंद हैं। बता दें कि मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत कल बुधवार (22 मई) को खत्म होने वाली थी जिसके चलते आज उन्हें दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में वर्चुअली पेश किया गया। जस्टिस कावेरी बावेजा ने मामले पर सुनवाई करते हुए आप नेता की न्यायिक हिरासत 31 मई तक बढ़ा दी है।

जमानत पर आज हाईकोर्ट सुनाएगा फैसला

दिल्ली हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई पूरी करते हुए 14 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और आप नेता सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। जमानत के लिए अर्जी देते हुए सिसोदिया के वकील ने कहा था कि ईडी और सीबीआई अभी भी मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार मामले में लोगों को गिरफ्तार कर रही है और मुकदमे के जल्द समापन की कोई संभावना नहीं है। वहीं जमानत का विरोध करते हुए ईडी ने कोर्ट में कहा था कि मामले में आरोप तय करने की प्रक्रिया में देरी करने के लिए आरोपी ठोस प्रयास कर रहे हैं। बता दें कि 17 मई को ईडी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी और आप को भी आरोपी बनाया था।

2021 से लागू हुई थी शराब नीति

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की सरकार ने 17 नवंबर 2021 में शराब नीति को लागू किया था। मगर, राजधानी में यह नीति लागू होने के कुछ ही दिनों बाद विवादों का शिकार हो गई। दिल्ली की आप सरकार पर आरोप लगाए गए कि उन्होंने इस नीति को शराब माफियों को लाभ पहुंचाने के लिए शुरू की है। दिल्ली सरकार ने शराब नीति में हुए कथित भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते इसे रद्द कर दिया। मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद से ही प्रवर्तन निदेशालय सीएम अरविंद केजरिवाल से पूछताछ करने के लिए एक के बाद एक समन भेज रही थी। हालांकि, ईडी के कई समन मिलने के बावजूद केजरिवाल इसे नजरअंदाज कर रहे थे। ईडी ने आप के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च की शाम सीएम आवास से गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था जहां वह आप नेता मनीष सिसोदिया सहित तिहाड़ जेल में बंद रहे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर फिलहाल उन्हें जमानत मिली हुई है। वहीं इसी मामले में गिरफ्तार आप नेता संजय सिंह को बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद रिहा कर दिया गया था।

Created On :   21 May 2024 12:40 PM IST

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