महाकुंभ भगदड़ का मामला: इलाहाबाद हाईकोर्ट में लापता लोगों पर दायर याचिका पर 19 फरवरी को सुनवाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट में लापता लोगों पर दायर याचिका पर 19 फरवरी को सुनवाई
  • महाकुंभ में 29 जनवरी को हुई भगदड़
  • आरोपों के समर्थन में सामग्री रिकॉर्ड में दर्ज कराने का याचिकाकर्ता को निर्देश
  • सीजे अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की बेंच ने की सुनवाई

डिजटिल डेस्क, प्रयागराज। उत्तरप्रदेश के प्रयागराज में आयोजित हुए महाकुंभ में 29 जनवरी को हुई भगदड़ मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट 19 फरवरी को सुनवाई करेगा। याचिका प्रयागराज जिले के सुरेश चंद्र पांडेय की ओर से लगाई गई है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने महाकुंभ में भगदड़ के दौरान लापता हुए सभी लोगों का विवरण इकट्ठा करने के लिए न्यायिक निगरानी समिति के गठन की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए गुरुवार19 फरवरी की तारीख तय की है।

पांडेय की याचिका पर आज मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और जस्टिस क्षितिज शैलेंद्र की बेंच ने याचिकाकर्ता को याचिका में लगाये गये आरोपों के समर्थन में सामग्री रिकॉर्ड में दर्ज कराने का निर्देश देते हुए अगली सुनवाई की तिथि 19 फरवरी तय की।

Created On :   13 Feb 2025 7:43 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story