American Supreme Court Ban TicTok: टिकटॉक पर लगेगा बैन! एप के मालिकों के अपील को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज, बताया देश की सेक्योरिटी के लिए चिंताजनक

टिकटॉक पर लगेगा बैन! एप के मालिकों के अपील को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज, बताया देश की सेक्योरिटी के लिए चिंताजनक
  • टिकटॉक पर लगेगा बैन!
  • एप के मालिकों के अपील को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज
  • बताया देश की सेक्योरिटी के लिए चिंताजनक

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। चीनी सोशल मीडिया एप टिकटॉक को लेकर बीते कई दिनों से चल रहे केस पर अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। दरअसल, टिकटॉक को नेशनल सेक्योरिटी के आधार पर बैन करने की मांग की जा रही थी। जिसके बाद कंपनी के मालिकों ने इसका विरोध किया था। लेकिन अमेरिका के शीर्ष अदालत ने कंपनी के मालिकों के विरोध के अपील को खारिज कर दिया है। माना जा रहा है कि जल्द ही अमेरिका में इस एप पर रोक लगा दिया जाएगा। ये न केवल कंपनी बल्कि अमेरिका में मौजूद इनके यूजर्स के लिए भी एक बड़ा झटका है, क्योंकि वहां की आधी आबादी इस एप का इस्तेमाल करती है।

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइटडांस को रविवार तक अपने ओनरशिप को बेचने या फिर देश में बैन होने वाले कानून को बरकरार रखा है। अपने फैसले के दौरान अदालत ने जो बाइडेन की सरकार का पक्ष लिया और बीते अप्रैल मे राष्ट्रपति जो बाइडेन के हस्ताक्षर किए विदेशी विरोधी नियंत्रित अनुप्रयोगों से अमेरिकियों की सेक्योरिटी एक्ट को बरकरार रखा।

सुप्रीम कोर्ट की राय में कहा गया, "इसमें कोई संदेह नहीं है कि 170 मिलियन से अधिक अमेरिकियों के लिए, टिकटॉक अभिव्यक्ति, जुड़ाव के साधन और समुदाय के स्रोत के लिए एक विशिष्ट और व्यापक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है।"

अमेरिका की सर्वोच्च न्याययालय ने इस एप को देश की सुरक्षा के लिए चिंता बताते हुए कहा, "इस डिजिटल युग में डेटा संग्रह और विश्लेषण एक आम बात है। इस एप का विशाल आकार और विदेशी विरोधियों के नियंत्रण के प्रति इसकी संवेदनशीलता, साथ ही प्लेटफॉर्म के एकत्र किए जाने वाले संवेदनशील डेटा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चिंता का विषय है।"

कोर्ट के फैसले के बाद अब टिकटॉक का अमेरिका में भविष्य वहां के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर निर्भर करता है, जिन्होंने पहले भी इस एप को बैन करने का समर्थन दिया था। लेकिन तब से अब तक उनका रुख इस मामले पर काफी हद तक बदला हुआ माना जा रहा है।

Created On :   17 Jan 2025 11:15 PM IST

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