प्रत्यर्पण मामला: पूर्व पीएम शेख हसीना के प्रत्यर्पण को लेकर विदेश मंत्रालय ने दिया जवाब, जानिए क्या दी जानकारी
- प्रत्यर्पण को लेकर विदेश मंत्रालय ने दिया जवाब
- शेख हसीना के प्रत्यर्पण का नोट मिला है- विदेश मंत्रालय
- शेख हसीना के प्रत्यर्पण का मामला तेज
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को बांग्लादेश में जारी शेख हसीना के प्रत्यर्पण को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमें बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना के प्रत्यर्पण का नोट मिला है। इस मामले को लेकर अभी हमारे पास इतनी ही जानकारी है।
विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की गिरफ्तारी पर भी अपना पक्ष रखा। मंत्रालय ने कहा, "बांग्लादेश में जिस प्रकार की कार्रवाई चल रही है, जिन्हें वहां गिरफ्तार किया गया है, उन्हें फेयर ट्रायल का मौका मिलना चाहिए।"
गौरतलब है कि, बीते गुरुवार को बांग्लादेश के चटगांव की एक अदालत ने सम्मिलिता सनातनी जागरण जोत के प्रवक्ता और इस्कॉन के पूर्व नेता चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी को जमानत देने से इनकार कर दिया। चटगांव कोर्ट में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया था कि यह देशद्रोह का मामला है। जिसमें अधिकतम उम्रकैद की सजा हो सकती है। वे जमानत का विरोध कर रहे हैं। क्योंकि, मामले की जांच चल रही है। वहीं, राज्य ने कोर्ट से जमानत देने की प्रार्थना की है।
वकीलों ने रखी अपनी बात
अदालत में सुनवाई के दौरान चिन्मय कृष्ण दास के वकीलों ने कहा कि झंडे के अपमान को लेकर चिन्मय दास के खिलाफ दर्ज किया गया राजद्रोह का मामला निराधार है। चिन्मय दास की ओर से जिरह कर रहे 11 वकीलों की टीम के प्रमुख सुमन कुमार रॉय ने कहा, "सबसे पहली बात तो यह कि रैली के वीडियो में इस्कॉन के झंडे के नीचे जो झंडा फहराया गया है, वह असल में चांद-सितारों वाला झंडा है। यानी यह बांग्लादेश का झंडा नहीं है। इसके अलावा वादी की ओर से मामले में झंडे के अपमान की कोई धारा नहीं जोड़ी गई है और जिस झंडे को अपमानित करने का आरोप लगाया गया है वह जब्ती सूची में नहीं है।"
बांग्लादेश में प्रत्यर्पण का मामला तेज
इधर, बांग्लादेश लगातार पूर्व पीएम शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग कर रहा है। हाल ही में बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत और बांग्लादेश के बीच 2013 में प्रत्यर्पण संधि हुई थी। जिसके मुताबिक, बांग्लादेश भारत से शेख हसीना की मांग कर रहा है। क्योंकि, उनपर कई मामले चल रहे हैं। ऐसे में उनका प्रत्यर्पण होना चाहिए।
Created On :   3 Jan 2025 7:06 PM IST