अमेरिका: राष्ट्रपति चुनाव से पहले ट्रंप को सुप्रीम राहत, लड़ सकेंगे चुनाव

राष्ट्रपति चुनाव से पहले ट्रंप को सुप्रीम राहत, लड़ सकेंगे चुनाव
  • टॉप कोर्ट ने ट्रंप के राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के कोलोराडो कोर्ट के फैसले को पलटा
  • ट्रंप का राष्ट्रपति चुनाव लड़ने का रास्ता साफ
  • ट्रंप ने फैसले को अमेरिका के लिए बड़ी जीत बताया

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली।अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकेंगे। अमेरिकी टॉप कोर्ट ने ट्रंप के राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के कोलोराडो कोर्ट के फैसले को पलट दिया है। अमेरिकी टॉप कोर्ट के फैसले को ट्रंप के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। अब ट्रंप का राष्ट्रपति चुनाव लड़ने का रास्ता साफ हो गया है। पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने फैसले को अमेरिका के लिए बड़ी जीत करार दिया। अमेरिका की कोलोराडो कोर्ट ने पिछले साल दिसंबर में अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन का हवाला देते हुए ट्रंप के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी थी। इस संशोधन के तहत सशस्त्र विद्रोह करने वालों के राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध है।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद ट्रंप मंगलवार को होने जा रहे अमेरिकी चुनाव के प्राइमरी चरण में शामिल होंगे। कहा जा रहा है कि पांच मार्च को ट्रंप को रिपब्लिकन पार्टी की उम्मीदवारी आधिकारिक तौर पर मिल सकती है।

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिसों ने आठ फरवरी को हुई सुनवाई के दौरान इस कदम को संदेह की दृष्टि से देखा। इसके साथ ही उन्होंने कोलोराडो कोर्ट पर अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने का आरोप लगाते हुए कहा कि 14वें संशोधन की धारा तीन को लागू करने का अधिकार किसी निचली कोर्ट के पास नहीं है।

सुपर ट्यूजडे

सुपर ट्यूजडे में अमेरिका के 15 राज्यों में प्राइमरी चुनाव होंगे। इसे ही सुपर ट्यूजडे कहा जाता है। कहा जा रहा है कि इस दौरान ट्रंप अपनी इकलौती प्रतिद्वंद्वी निक्की हेली को हराकर रिपब्लिकन पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद के लिए आधिकारिक उम्मीदवार बन सकते हैं।

अमेरिका में 2020 में हुए राष्ट्रपति चुनाव में तत्कालीन राष्ट्रपति ट्रंप को हार झेलनी पड़ी थी। हार के बाद ट्रंप समर्थकों ने कैपिटल हिल पर हमलाकर तोड़-फोड़ की। ट्रंप पर अपने समर्थकों को भड़काने का आरोप है।

Created On :   5 March 2024 8:17 AM IST

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