Bank Fraud: ब्रिटेन हाईकोर्ट ने खारिज की विजय माल्या की याचिका
डिजिटल डेस्क, लंदन। ब्रिटेन की हाईकोर्ट ने सोमवार को शराब कारोबारी विजय माल्या की प्रत्यर्पण के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया। लॉर्ड जस्टिस स्टीफ़न इरविन और जस्टिस एलिज़ाबेज लैइंग की दो सदस्यीय बेंच ने इस याचिका को खारिज किया है। माल्या के भारत में प्रत्यर्पण पर अंतिम निर्णय के लिए अब यह मामला ब्रिटेन की गृह सचिव प्रीति पटेल के पास जाएगा। माल्या अगर 14 दिनों में सुप्रीम कोर्ट में इसके ख़िलाफ़ अपील दायर नहीं करते हैं तो उन्हें 28 दिनों के अंदर भारत प्रत्यर्पित करना होगा।
निचली अदालत ने दिया था प्रत्यर्पण का आदेश
बता दें कि पिछले साल जुलाई में लंदन की रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस के एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट डिवीजन की दो-जजों की बेंच ने माल्या को निचली अदालत के प्रत्यर्पण आदेश के खिलाफ अपील करने की अनुमति दी थी। लंदन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने इस मामले की 10 दिसंबर 2018 को अंतिम सुनवाई की थी, जिसके बाद माल्या के प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी गई थी। कोर्ट से मंजूरी के बाद प्रत्यर्पण का यह मामला यूके के सेक्रेटरी ऑफ कोर्ट के पास भेज दिया गया था। 3 फरवरी विजय माल्या के प्रत्यर्पण ऑर्डर पर UK होम सेक्रेटरी साजिद जाविद ने साइन कर दिए थे। हालांकि इसके बाद माल्या ने इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर की थी।
माल्या के खिलाफ 9000 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला
17 बैंकों के कंजोर्शियम ने माल्या की किंगफिशर एयरलाइंस को कर्ज दिया था। 31 जनवरी 2014 तक माल्या पर बैंकों के 6,963 करोड़ रुपए बकाया थे। 2016 तक ये राशि करीब 9,000 करोड़ हो गई। किंगफिशर एयरलाइंस के प्रमुख पर धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। 2 मार्च 2016 को देश से फरार हो चुका माल्या अभी लंदन में रह रहा है। अप्रैल 2017 में प्रत्यर्पण वॉरंट पर गिरफ्तारी के बाद से माल्या जमानत पर है।
Created On :   20 April 2020 5:53 PM IST