मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शहबाज शरीफ पर आरोप तय करेगी विशेष अदालत

Special court to frame charges against Shahbaz Sharif in money laundering case
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शहबाज शरीफ पर आरोप तय करेगी विशेष अदालत
पाकिस्तान पीएम की बढ़ सकती है मुसीबत मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शहबाज शरीफ पर आरोप तय करेगी विशेष अदालत

डिजिटल डेस्क, इस्लामाबाद। लाहौर की एक विशेष अदालत ने चीनी घोटाला मामले में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, उनके बेटे हमजा शाहबाज और अन्य के खिलाफ कथित तौर पर 16 अरब पीकेआर के शोधन में कथित संलिप्तता के लिए सात सितंबर की तारीख तय की है।

जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) ने नवंबर 2021 में शहबाज और उनके बेटों हमजा और सुलेमान के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और धन शोधन रोधी अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। सुलेमान शहबाज ब्रिटेन में फरार हैं। जियो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, शनिवार को सुनवाई के दौरान अरबों रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भगोड़ा घोषित सुलेमान की संपत्ति का ब्योरा अदालत में पेश किया गया।

दिसंबर 2021 में, एफआईए ने चीनी घोटाला मामले में 16 अरब रुपये की राशि के शोधन में कथित संलिप्तता के लिए शहबाज और हमजा के खिलाफ विशेष अदालत के समक्ष चालान पेश किया था। अदालत को सौंपी गई एफआईए रिपोर्ट के अनुसार, जांच दल ने शहबाज परिवार के 28 बेनामी खातों का पता लगाया है, जिसके माध्यम से 2008-18 के दौरान 16.3 अरब पीकेआर की मनी लॉन्ड्रिंग की गई थी। एफआईए ने 17,000 क्रेडिट लेनदेन के मनी ट्रेल की जांच की।

जियो न्यूज ने बताया कि रिपोर्ट में कहा गया है कि राशि को हिडन अकाउन्ट्स में रखा गया था और व्यक्तिगत क्षमता में शहबाज को दिया गया। इस राशि (16 अरब पीकेआर) का चीनी कारोबार (शहबाज परिवार) से कोई लेना-देना नहीं है। एफआईए ने आरोप लगाया था कि शहबाज द्वारा कम वेतन वाले कर्मचारियों के खातों से प्राप्त धन को हुंडी/हवाला नेटवर्क के माध्यम से पाकिस्तान के बाहर स्थानांतरित कर दिया गया था, जो अंतत: उनके परिवार के सदस्यों के लाभकारी उपयोग के लिए था।

एजेंसी ने कहा था, शरीफ समूह के ग्यारह कम वेतन वाले कर्मचारी, जिनके पास मुख्य आरोपी की ओर से धनशोधन की आय थी, धन शोधन की सुविधा के लिए दोषी पाए गए। शरीफ समूह के तीन अन्य सह-आरोपियों ने भी सक्रिय रूप से धन शोधन की सुविधा प्रदान की।

 

(आईएएनएस)

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Created On :   30 July 2022 3:31 PM IST

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