दक्षिण कोरिया में कोरोना का कहर, 2 हफ्तों के लिए बढ़ा सोशल का डिस्टेंस का कड़ा नियम

South Korea extends the rule of social distancing
दक्षिण कोरिया में कोरोना का कहर, 2 हफ्तों के लिए बढ़ा सोशल का डिस्टेंस का कड़ा नियम
Covid-19 दक्षिण कोरिया में कोरोना का कहर, 2 हफ्तों के लिए बढ़ा सोशल का डिस्टेंस का कड़ा नियम
हाईलाइट
  • दक्षिण कोरिया ने सोशल-डिस्टेसिंग के नियम को आगे बढ़ाया

डिजिटल डेस्क, सियोल। दक्षिण कोरिया ने शुक्रवार को कोविड-19 के लगातार बढ़ते प्रकोप के बीच राजधानी क्षेत्र में सोशल डिस्टेंस के कड़े नियमों को दो और हफ्तों के लिए बढ़ाने के अपने फैसले की घोषणा की है। प्रधानमंत्री किम बू-क्यूम ने कहा कि लेवल 4 सोशल-डिस्टेंसिंग गाइडलाइन, जो देश के चार-स्तरीय क्वारंटीन नियमों में सबसे अधिक है। सियोल और इसके आसपास के ग्योंगगी प्रांत और इंचियोन के पश्चिमी बंदरगाह शहर में 5 सितंबर तक रखा जाएगा।

शुक्रवार को, दक्षिण कोरिया में 2,052 कोविड के नये मामले दर्ज किये गये, जिससे कुल संक्रमणों की संख्या 2,32,859 हो गई। पिछले साल जनवरी में देश का पहला मामला मिलने के बाद से यह तीसरी सबसे बड़ी संख्या है। रोजाना कोरोना मामले 45 दिनों तक 1000 से आये।

South Korea extends Covid curbs far and wide as new cases spike to record |  World News,The Indian Express

दोबारा मामले में बढ़ोत्तरी ग्रेटर सियोल क्षेत्र में क्लस्टर संक्रमण के कारण हुआ था। नए मामलों में से 549 सियोल के निवासी थे। ग्योंगगी प्रांत और इंचियोन में रहने वाले लोगों की संख्या पॉजिटिव टेस्ट करने वालों की संख्या 633 और 117 थी। लेवल 4 के नियमों के तहत रेस्टोरेंट और कैफे के कामकाज का समय कम करके 10 बजे की जगह रात 9 बजे तक कर दिया जाएगा। लेकिन शाम 6 बजे के बाद इकट्ठा होने वाले लोगों की संख्या को दो से बढ़ाकर लोगों का किया जाएगा, जिसमें दो लोग वे शामिल हैं जिन्हें पूरी तरह से टीका लगाया गया है।

दिन में, लेवल 4 गाइडलाइन के तहत चार लोगों के इकट्ठा होने की अनुमति है। गैर-महानगरीय क्षेत्रों में भी यह वायरस फैल गया है। गैर-राजधानी क्षेत्र में नए संक्रमित लोगों की संख्या 702 या कुल स्थानीय संचरण का 35.1 प्रतिशत थी। गैर-राजधानी क्षेत्रों में लेवल 3 सोशल डिस्टेंसिंग गाइडलाइन 5 सितंबर तक कायम रहेगी। लेवल 3 गाइडलाइन के तहत, पांच या अधिक लोगों की किसी भी निजी सभा को प्रतिबंधित किया गया है और बहु-उपयोग की सुविधाएं, जैसे कि रेस्तरां और कैफे रात 10 बजे तक चलाई जा सकती हैं।

(आईएएनएस)

Created On :   20 Aug 2021 6:30 PM IST

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