संसद ने सरोगेसी कानून को दी मंजूरी, महिला को गर्भवती होने और बच्चे को जन्म देने की अनुमति

Parliament approves surrogacy law, allows woman to become pregnant and give birth to a child
संसद ने सरोगेसी कानून को दी मंजूरी, महिला को गर्भवती होने और बच्चे को जन्म देने की अनुमति
पुर्तगाली संसद ने सरोगेसी कानून को दी मंजूरी, महिला को गर्भवती होने और बच्चे को जन्म देने की अनुमति
हाईलाइट
  • सरोगेसी पर वाणिज्यिक अनुबंध

डिजिटल डेस्क, लिस्बन । पुर्तगाली संसद ने सरोगेसी को अधिकृत करने वाले कानून को मंजूरी दे दी है जो एक वाणिज्यिक अनुबंध है जिसमें एक महिला को गर्भवती होने और एक बच्चे को जन्म देने की अनुमति है।

नए कानून को नेशनल काउंसिल फॉर मेडिकली असिस्टेड प्रोक्रिएशन और पुर्तगाली सोसाइटी फॉर रिप्रोडक्टिव मेडिसिन से सकारात्मक राय मिली जिसमें प्राकृतिक नागरिकों या पुर्तगाल के स्थायी निवासियों के लिए इस अधिकार को सीमित करने वाला एक लेख लिखा गया है।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक शुक्रवार को स्वीकृत कानून के अनुसार किराए पर लेने वाली गर्भवती महिला पहले से ही अपने एक बच्चे की मां होनी चाहिए। यह भी तय किया गया कि अनुबंध को नेशनल काउंसिल फॉर मेडिकली असिस्टेड प्रोक्रिएशन से पूर्व प्राधिकरण प्राप्त करना चाहिए जो कि पूरी प्रक्रिया की देखरेख करने वाली पुर्तगाली यूनिट है।

कानून यह प्रावधान करता है कि बच्चे को ले जाने के लिए किराए पर ली गई गर्भवती महिला बच्चे के पंजीकरण के समय तक बच्चे को छोड़ और रख सकती है जो जन्म के 20 दिन बाद तक होनी चाहिए। यह शर्त पुर्तगाली संवैधानिक न्यायालय के एक अनुरोध के जवाब में है जिसने पिछले प्रस्ताव को खारिज कर दिया था जो केवल प्रक्रिया की शुरूआत में वापस लेने का अधिकार सीमित करता था।

 

(आईएएनएस)

Created On :   27 Nov 2021 1:30 PM IST

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