पाक के सुप्रीम कोर्ट ने कैदियों की रिहाई पर रोक लगाई

Pakistans Supreme Court prohibits the release of prisoners
पाक के सुप्रीम कोर्ट ने कैदियों की रिहाई पर रोक लगाई
पाक के सुप्रीम कोर्ट ने कैदियों की रिहाई पर रोक लगाई
हाईलाइट
  • पाक के सुप्रीम कोर्ट ने कैदियों की रिहाई पर रोक लगाई

इस्लामाबाद, 31 मार्च (आईएएनएस)। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने कोरोनोवायरस महामारी के कारण विचाराधीन कैदियों की रिहाई के लिए उच्च न्यायालय के आदेशों को निलंबित कर दिया है। यह जानकारी मंगलवार को सामने आई।

न्यूज इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक, शीर्ष अदालत की पांच सदस्यीय पीठ ने सोमवार को एक अपील पर सुनवाई की थी, जिसमें इस्लामाबाद हाईकोर्ट द्वारा अंडर-ट्रायल में जमानत देने के बारे में सुओ मोटो की शक्तियों को चुनौती दी गई थी।

शीर्ष अदालत ने आदेश में कहा, ना ही किसी भी उच्च न्यायालय द्वारा और ना ही प्रांतीय सरकारों, आईसीटी (इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी), गिलगित-बाल्टिस्तान द्वारा कैदियों को जेलों से रिहा करने का कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा। इसने आगे कहा कि यदि कैदियों की रिहाई के लिए कोई आदेश पारित किया गया था और अब तक प्रभाव में नहीं आया है या लागू नहीं किया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश तक उस पर कार्रवाई नहीं की जाएगी।

सुनवाई के दौरान, पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुलजार अहमद ने जेलों में कोरोनोवायरस के प्रसार को रोकने के लिए 408 कैदियों की रिहाई के आदेश जारी करने के लिए आईएचसी की शक्तियों पर सवाल उठाया। उन्होंने इसके बाद आईएचसी के आदेश को निलंबित कर दिया। ये सभी विचाराधीन कैदी मामूली अपराधों में शामिल होने के कारण जेल गए थे।

Created On :   31 March 2020 6:30 PM IST

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