पाक जांच एजेंसी ने पीएम शहबाज, बेटे हमजा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया

Pak probe agency decides not to pursue money laundering case against PM Shahbaz, son Hamza
पाक जांच एजेंसी ने पीएम शहबाज, बेटे हमजा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया
पाकिस्तान पाक जांच एजेंसी ने पीएम शहबाज, बेटे हमजा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया
हाईलाइट
  • संबंधित पक्ष आरोपी व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने के लिए इच्छुक नहीं

डिजिटल डेस्क, इस्लामाबाद। संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, उनके बेटे और पाक पंजाब के मुख्यमंत्री हमजा शहबाज तथा अन्य के खिलाफ 16 अरब रुपये के धनशोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) मामले को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया है। पाकिस्तान के प्रमुख मीडिया संस्थान द न्यूज की रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है।

गौरतलब है कि पाक पीएम शहबाज शरीफ और अन्य पर 27 अप्रैल को अभियोग लगाया जाना था, लेकिन इसे 14 मई तक के लिए स्थगित कर दिया गया था, क्योंकि पीएम के वकील अमजद परवेज ने विशेष अदालत सेंट्रल लाहौर के समक्ष एक आवेदन दिया था, जिसमें अदालत के समक्ष अपने मुवक्किल को व्यक्तिगत रूप से पेश होने से एक बार की छूट देने की मांग की गई थी।

द न्यूज ने बताया कि विशेष केंद्रीय न्यायालय लाहौर के न्यायाधीश एजाज हसन अवान ने एक आदेश में कहा कि 11 अप्रैल की सुनवाई के बाद एफआईए ने अदालत में एक आवेदन दाखिल किया था, जिसमें कहा गया था कि एजेंसी अब संदिग्धों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले को आगे बढ़ाने में दिलचस्पी नहीं ले रही है। इसके बाद न्यायाधीश ने आवेदन को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया। एफआईए अभियोजक के अनुरोध पर, विशेष न्यायाधीश ने अपना लिखित फैसला जारी किया।

अपने आदेश में, न्यायाधीश एजाज हसन ने लिखा, उपरोक्त आदेश और मामले के स्थगन की घोषणा के बाद सुबह लगभग 10 बजे अधिवक्ता उस्मान रियाज गिल उपस्थित हुए और एक लिखित याचिका दायर की। इसमें कहा गया है कि एफआईए डीजी ने इस मामले के आईओ के माध्यम से सिकंदर जुल्करनैन सलीम को अवगत कराया, वकील ने विशेष अभियोजक को इस मामले में पेश नहीं होने के लिए कहा है, क्योंकि इस मामले के आरोपी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री चुने जाने वाले हैं और संबंधित पक्ष आरोपी व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने के लिए इच्छुक नहीं हैं। उक्त याचिका को अभिलेख पर रखने का अनुरोध किया जाता है। उक्त आवेदन को तदनुसार रिकार्ड में लिया जाता है और मामले के साथ संलग्न किया जाता है।

इससे पहले 27 अप्रैल को विशेष अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 14 मई को पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमजा शहबाज को अभियोग के लिए तलब किया था। अदालत ने शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमजा शहबाज की अंतरिम जमानत भी 14 मई तक बढ़ा दी थी।

 

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Created On :   12 May 2022 8:01 PM IST

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