लाहौर हाई कोर्ट ने पाक सेना को 45,000 एकड़ जमीन सौंपने के आदेश पर लगाई रोक
- दायर याचिका पर जज आबिद हुसैन चट्ठा ने दो पेज का फैसला सुनाया।
डिजिटल डेस्क,लाहौर। लाहौर उच्च न्यायालय ने पाकिस्तान पंजाब की कार्यवाहक सरकार को प्रांत के तीन जिलों - भक्कर, खुशाब और साहीवाल- में 45,267 एकड़ जमीन कॉर्पोरेट कृषि खेती के लिए पाकिस्तानी सेना को सौंपने से रोक दिया है। डॉन की खबर के मुताबिक, गुरुवार को पाकिस्तान के पब्लिक इंटरेस्ट लॉ एसोसिएशन की ओर से 28 मार्च को अहमद राफे आलम द्वारा दायर याचिका पर जज आबिद हुसैन चट्ठा ने दो पेज का फैसला सुनाया।
रिपोर्ट में कहा गया है कि करीब दो हफ्ते पहले पाकिस्तान की पंजाब सरकार ने 20 फरवरी, 2023 की अधिसूचना और 8 मार्च के संयुक्त उद्यम समझौते का हवाला देते हुए सेना को जमीन सौंपने के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। फैसले के अनुसार, एलएचसी ने पंजाब की कार्यवाहक सरकार को सरकार की अधिसूचना के अनुसार उपर्युक्त उद्देश्य के लिए किसी भी राज्य भूमि के पट्टे का विस्तार करने से रोक दिया।
यह देखते हुए कि याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए बिंदुओं पर विचार करने की आवश्यकता है, उच्च न्यायालय ने उत्तरदाताओं को 9 मई के लिए नोटिस जारी किया और उन्हें तब तक जवाब प्रस्तुत करने के लिए कहा। इसने पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल और पंजाब प्रांत के एडवोकेट जनरल को भी नोटिस भेजा।
आलम द्वारा दायर याचिका में पंजाब के राज्यपाल मुहम्मद बलीघुर रहमान, पंजाब राजस्व बोर्ड, पंजाब कृषि सचिव, पंजाब वन, वन्यजीव और मत्स्य पालन सचिव, पंजाब सिंचाई सचिव और पंजाब पशुधन और डेयरी विकास सचिव शामिल थे। इसने अदालत से यह घोषित करने के लिए कहा था कि कार्यवाहक सरकार प्रमुख नीतिगत निर्णय नहीं ले सकती और 20 फरवरी की अधिसूचना को अवैध, अशक्त और शून्य घोषित कर सकती है। पंजाब राजस्व बोर्ड को जारी 10 मार्च के पत्र का हवाला देते हुए, इसने आगे पूछा कि प्रतिवादियों द्वारा और उनके बीच किसी भी और सभी संपत्तियों / भूमि को सौंपने को अवैध, अशक्त और शून्य भी घोषित किया जाए।
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Created On :   31 March 2023 6:30 PM IST