यूनान: सुप्रीम कोर्ट ने चरम-दक्षिणपंथी पार्टी के आम चुनाव लड़ने पर रोक लगाई

Greece: Supreme Court bans far-right party from contesting general elections
यूनान: सुप्रीम कोर्ट ने चरम-दक्षिणपंथी पार्टी के आम चुनाव लड़ने पर रोक लगाई
ग्रीस यूनान: सुप्रीम कोर्ट ने चरम-दक्षिणपंथी पार्टी के आम चुनाव लड़ने पर रोक लगाई
हाईलाइट
  • आपराधिक संगठन

डिजिटल डेस्क, एथेंस। ग्रीस के सुप्रीम कोर्ट ने आगामी 21 मई को होने वाले आम चुनावों में भाग लेने के लिए कुल 36 दलों, गठबंधनों और निर्दलीय उम्मीदवारों को हरी झंडी दे दी है, लेकिन चरम-दक्षिणपंथी नेशनल पार्टी-हेलेन्स (यूनानी) के चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी गई है।

समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने यूनानी राष्ट्रीय समाचार एजेंसी आमना के हवाले से बताया कि जेल में बंद पूर्व सांसद इलियास कासिडियारिस द्वारा स्थापित नेशनल पार्टी-हेलेन्स को हाल में पारित एक कानून के तहत चुनाव लड़ने से रोका गया है। इसके अनुसार, उन पार्टियों की चुनावी प्रक्रिया में भागीदारी पर प्रतिबंध लगाता है, जिनके शीर्ष नेता को आजीवन कारावास की संभावित सजा वाले अपराधों, जैसे आपराधिक संगठन चलाने, का दोषी ठहराया गया है।

कासिडियारिस को चरम-दक्षिणपंथी गोल्डन डॉन (क्रिसी एवगी) पार्टी के प्रमुख सदस्य के रूप में एक आपराधिक संगठन को निर्देशित करने का दोषी ठहराया गया है।

गोल्डन डॉन के सदस्य 2012-2019 के बीच संसद सदस्य भी रहे थे। फासीवाद-विरोधी संगीतकार की हत्या के बाद 2013 में इसके नेतृत्व और दर्जनों सदस्यों को गिरफ्तार किया गया था और 2020 में उन्हें दोषी ठहराया गया था।

 

आईएएनएस

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Created On :   3 May 2023 10:00 AM IST

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