डिजिटल सुरक्षा कानून के तहत आरोपित बांग्लादेशी व्यक्ति को भेजा जेल

Bangladeshi man accused under Digital Security Act sent to jail
डिजिटल सुरक्षा कानून के तहत आरोपित बांग्लादेशी व्यक्ति को भेजा जेल
बांग्लादेश हिंसा डिजिटल सुरक्षा कानून के तहत आरोपित बांग्लादेशी व्यक्ति को भेजा जेल

 डिजिटल डेस्क,  ढाका । बांग्लादेश के डिजिटल सुरक्षा कानून (डीएसए) के तहत सोशल मीडिया के जरिए लोगों को भड़काने के आरोप में मोहम्मद फैयाज को जेल भेज दिया गया है।
कोमिला जिले के पुलिस सुपर ऑफ सीआईडी खान मोहम्मद रेजवान ने कहा कि वरिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट मिथिला जजन निपा ने शुक्रवार को बयान दर्ज किया, जिसके बाद फैयाज को जेल भेजा  गया।

रेजवान ने आईएएनएस को बताया, फैयाज ने मजिस्ट्रेट के सामने कबूल किया कि पवित्र कुरान को वहां रखे जाने की बात सुनकर वह 13 अक्टूबर को कुमिला शहर के नानुआ दिघिर पर पूजा मंडप में पहुंचा था। इसके बाद उसने फेसबुक लाइव के जरिए इसका प्रसार किया।

पुलिस अधिकारी ने कहा कि फैयाज ने मजिस्ट्रेट को बताया कि पवित्र कुरान को नीचा दिखाया गया था। वह लोगों को उकसाने के लिए फेसबुक पर लाइव हो गया था। लेकिन यह नहीं जानता था कि इससे देश भर में व्यापक सांप्रदायिक हिंसा भड़केगी।

यह पूछे जाने पर कि क्या घटना में फैयाज के साथ कोई मिलीभगत थी, जांच अधिकारी ने कहा, जो लोग फैयाज से जुड़े हैं, उनकी जांच तकनीक की मदद से की जा रही है। 13 अक्टूबर को  पुलिस ने फैयाज को गिरफ्तार किया, जिसमें उसके लाइवस्ट्रीम के बाद तोड़फोड़ की गई थी। बाद में पुलिस ने उसके खिलाफ कोमिला कोतवाली मॉडल थाने में डिजिटल सुरक्षा कानून के तहत मामला दर्ज किया। 17 अक्टूबर को मामला पुलिस से सीआईडी को ट्रांसफर कर दिया गया था। कोर्ट ने पूछताछ के लिए दो दिन की रिमांड मंजूर कर ली है।

 

(आईएएनएस)

Created On :   23 Oct 2021 1:30 PM IST

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