2.7 मिलियन डॉलर से अधिक की धोखाधड़ी के मामले में भारतीय-अमेरिकी दोषी

2.7 मिलियन डॉलर से अधिक की धोखाधड़ी के मामले में भारतीय-अमेरिकी दोषी
  • 41 वर्षीय एक भारतीय-अमेरिकी दोषी करार
  • 2.7 मिलियन डॉलर से अधिक की धोखाधड़ी का था आरोप

डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। 41 वर्षीय एक भारतीय-अमेरिकी को अपने नियोक्ता से 2.7 मिलियन डॉलर से अधिक की धोखाधड़ी के मामले में दोषी ठहराया गया है। कैलिफ़ोर्निया में एक वाणिज्यिक रियल एस्टेट एजेंसी में काम करने वाले वरुण अग्रवाल को सोमवार को अपने परिवार और दोस्तों द्वारा नियंत्रित कंपनियों के लिए फर्जी चालान जमा कर धोखाधड़ी करने का दोषी ठहराया गया। अग्रवाल को अगले साल 22 जनवरी को सजा सुनाई जाएगी। उन्हें अधिकतम 20 साल की सजा हो सकती है। 2008 से जनवरी 2022 तक, अग्रवाल ने न्यूपोर्ट बीच स्थित केबीएस रियल्टी एडवाइजर्स के आंतरिक ऑडिटिंग विभाग में काम किया और निदेशक के स्तर तक पहुंचे।

न्याय विभाग के एक बयान में कहा गया है कि अग्रवाल ने केबीएस में अपने पद का इस्तेमाल अपने नियोक्ता के पैसे का गबन करने के लिए किया। कंपनी के आंतरिक ऑडिटिंग समूह के सदस्य के रूप में, अग्रवाल विक्रेताओं को भुगतान के लिए केबीएस की नीतियों और प्रक्रियाओं से परिचित थे। उन्होंने केबीएस की नीतियों और प्रक्रियाओं के बारे में अपने ज्ञान का उपयोग करके अपने दोस्तों और परिवार को केबीएस के लिए अनुबंध कार्य करने के लिए अनुमोदित विक्रेताओं के रूप में सेवा प्रदान की। इनमें से कई कंपनियों के केबीएस के लिए अनुमोदित विक्रेता बनने के बाद, अग्रवाल ने इन अनुमोदित विक्रेताओं का उपयोग उन परामर्श सेवाओं के लिए फर्जी चालान जमा करने के लिए किया, जो कंपनी के लिए नहीं की गई थीं।

इस योजना को अंजाम देने में, अग्रवाल ने धोखाधड़ी से केबीएस से लगभग 2,729,718 डॉलर प्राप्त किए। अदालती दस्तावेजों के अनुसार, कंपनी द्वारा मामले की जांच शुरू करने के बाद उन्होंने जनवरी 2022 में केबीएस से इस्तीफा दे दिया।

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Created On :   22 Aug 2023 8:47 AM IST

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