दुबई की सर्वोच्च अदालत ने भारतीय दंपति के हत्यारे पाकिस्तानी की याचिका खारिज की
- घुसपैठ और डकैती का मामला
- 2020 का था मामला
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दुबई में 2020 में घुसपैठ और डकैती के प्रयास के दौरान एक भारतीय दंपति की हत्या करने वाले पाकिस्तानी व्यक्ति की मौत की सजा के खिलाफ की गई अपील को शहर की सर्वोच्च अदालत ने खारिज कर दी है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, 28 वर्षीय निर्माण श्रमिक को पिछले साल अप्रैल में दुबई आपराधिक अदालत ने व्यवसायी हिरेन अधिया और उनकी पत्नी विधि (दोनों 40) की हत्या का दोषी पाया था।
द नेशनल अखबार की रिपोर्ट में कहा गया है कि अमीरात की सर्वोच्च अदालत, दुबई कोर्ट ऑफ कैसेशन के अनुसार, आपराधिक प्रक्रिया कानून के अनुसार, दुबई के उपराष्ट्रपति और शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद द्वारा मंजूरी मिलने के बाद सजा पर अमल किया जाएगा। अपीलों की सुनवाई दुबई कोर्ट ऑफ़ फ़र्स्ट इंस्टेंस और दुबई कोर्ट ऑफ़ अपील में की गई। दोनों ने फैसले को बरकरार रखा।
दुबई क्रिमिनल कोर्ट में प्रारंभिक सुनवाई के दौरान, न्यायाधीशों को बताया गया कि वह व्यक्ति अरेबियन रेंचेज के मिराडोर में दंपति के घर के बाहर छह घंटे तक छिपा रहा। फिर अंदर की लाइटें बंद होने पर खुले आँगन के दरवाजे से अंदर घुस गया। उसने 1,965 दिरहम (करीब 535 डॉलर) वाला एक बटुआ चुराया और अधिक कीमती सामान की खोज में बेडरूम में चला गया। इसी दौरान हिरेन जाग गया। पाकिस्तानी नागरिक ने चाकू से गोद कर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद उसने उसकी पत्नी पर भी हमला किया।
फोरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक, हिरेन के सिर, छाती, पेट और बाएं कंधे पर 10 बार चाकू मारा गया था। उसकी पत्नी के सिर, गर्दन, छाती, चेहरे, कान और दाहिने हाथ पर 14 बार वार किया गया।
उनकी बड़ी बेटी, जिसे मामूली चोटें आईं थीं, ने दुबई पुलिस को फोन करके घटना की जानकारी दी। पुलिस ने 24 घंटे से भी कम समय में शारजाह में उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। उसने पुलिस और अभियोजकों के सामने दंपति की "पूर्व नियोजित और योजनाबद्ध" हत्या, उनकी बेटी की हत्या का प्रयास और चोरी की बात स्वीकार की। उस व्यक्ति ने गुजराती जोड़े का घर चुना क्योंकि दिसंबर 2019 में जब वह एक रखरखाव टीम के सदस्य के रूप में वहां काम कर रहा था तो उसने उनके घर में नकदी और कीमती सामान देखा था। द नेशनल के अनुसार, उसने बताया कि पाकिस्तान में उसकी मां बीमार पड़ गई हैं और वह उनके लिए पैसों का इंतजाम करना चाहता था।
सबसे बड़ी बेटी, जो तब 18 वर्ष की थी, ने न्यायाधीशों को बताया कि उस रात लगभग 1.30 बजे, उसने अपने माता-पिता के बेडरूम से मदद के लिए रोने की आवाज़ सुनी थी। उसने न्यायाधीशों से कहा, "वह मुझे कमरे के दरवाजे पर मिला और उसने मुझे देखते ही चाकू मार दिया, लेकिन उसके भागने से पहले मैंने उसे लात मारी।"
आईएएनएस
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Created On :   5 July 2023 11:51 AM IST