तमिल सुपरस्टार विजय को मद्रास उच्च न्यायालय से राहत

Tamil superstar Vijay gets relief from Madras High Court
तमिल सुपरस्टार विजय को मद्रास उच्च न्यायालय से राहत
टॉलीवुड तमिल सुपरस्टार विजय को मद्रास उच्च न्यायालय से राहत

डिजिटल डेस्क, चेन्नई। मद्रास उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को तमिल सुपरस्टार विजय को अमेरिका से एक लग्जरी बीएमडब्ल्यू कार के आयात से संबंधित एक मामले में बड़ी राहत देते हुए फैसला सुनाया कि वह भुगतान में देरी के लिए दंड का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे। केवल 29 जनवरी 2019 से दिसंबर 2021 तक प्रवेश कर और 2005 से नहीं।

न्यायमूर्ति आर. सुरेश कुमार की पीठ ने कहा कि, विजय प्रवेश कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था क्योंकि अदालत की खंडपीठ ने 29 जनवरी, 2019 को कहा था कि राज्य सरकार प्रवेश कर लगाने की हकदार है। हालांकि, पीठ ने कहा कि, वाणिज्यिक कर विभाग को 2005 से इसे लगाकर जुर्माने के रूप में 30.23 लाख रुपये की भारी राशि की मांग नहीं करनी चाहिए थी और यह जुमार्ना 29 जनवरी, 2019 से लगाया जा सकता है।

विजय ने जनवरी 2022 में अदालत का दरवाजा खटखटाया था और 17 सितंबर, 2021 को वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी एक नोटिस को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें 30.23 लाख रुपये के जुर्माने के साथ प्रवेश कर के रूप में 7.98 लाख रुपये का भुगतान करने के लिए कहा गया था।

सुपरस्टार के वकील ने कहा कि, वह दिसंबर 2021 में पहले ही 7.98 लाख रुपये की कर देनदारी का भुगतान कर चुके हैं और वह अकेले जुमार्ने को चुनौती दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि, उन्होंने तब बीएमडब्ल्यू का आयात किया था क्योंकि उस समय चेन्नई में लग्जरी कार का कोई डीलर नहीं था। अभिनेता ने कोर्ट से डिमांड नोटिस और रिकवरी नोटिस को रद्द करने की भी गुहार लगाई थी।

 

 (आईएएनएस)

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Created On :   15 July 2022 7:00 PM IST

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