कंगना रनौत को लगा झटका, जानिए, किस मामले में बॉम्बे हाइकोर्ट ने की एक्ट्रेस की याचिका खारिज

Bombay High Court dismisses Kanganas plea against Akhtars defamation case
कंगना रनौत को लगा झटका, जानिए, किस मामले में बॉम्बे हाइकोर्ट ने की एक्ट्रेस की याचिका खारिज
मानहानि केस कंगना रनौत को लगा झटका, जानिए, किस मामले में बॉम्बे हाइकोर्ट ने की एक्ट्रेस की याचिका खारिज
हाईलाइट
  • बॉम्बे हाईकोर्ट ने अख्तर के मानहानि मामले के खिलाफ कंगना की याचिका खारिज की

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बंबई उच्च न्यायालय ने गुरुवार को बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें पिछले साल कवि-गीतकार जावेद अख्तर द्वारा अंधेरी मजिस्ट्रेट कोर्ट में उनके खिलाफ शुरू की गई आपराधिक मानहानि की कार्यवाही को रद्द करने की मांग की गई थी।

अपने फैसले में, न्यायमूर्ति रेवती मोहिते-डेरे ने अंधेरी कोर्ट के मजिस्ट्रेट के विवेकाधीन आदेशों को बरकरार रखा, जिसमें पुलिस को अख्तर द्वारा रनौत के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया गया था। पद्म भूषण और पांच बार के राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अख्तर ने अपनी शिकायत में पद्मश्री और तीन बार के राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता रनौत पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय टेलीविजन पर उनके खिलाफ अपमानजनक बयान देने का आरोप लगाया था।

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इस साल मार्च में, मजिस्ट्रेट ने रनौत के खिलाफ एक जमानती वारंट जारी किया था जो अदालत के सामने पेश हुईं और उन्हें जमानत दे दी गई। जुलाई में उन्होंने निचली अदालत द्वारा शुरू की गई कार्यवाही को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया। अपने वकील रिजवान सिद्दीकी के माध्यम से, रनौत ने तर्क दिया कि जुहू पुलिस को मामले की जांच करने का निर्देश देने के बजाय, अदालत अख्तर और शिकायत में नामित गवाहों की आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के तहत जांच करने के लिए बाध्य है।

सिद्दीकी ने तर्क दिया कि मजिस्ट्रेट को आदेश पारित करने के बजाय एकतरफा शिकायत की सत्यता का पता लगाना चाहिए था, उन्होंने कहा कि अख्तर द्वारा कोई सबूत रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया , और जिस सामग्री पर भरोसा किया गया था वह किसी तीसरे पक्ष द्वारा लाया गया था। रनौत की याचिका को खारिज करने की मांग करते हुए अख्तर के वकील जय भारद्वाज ने कहा कि मजिस्ट्रेट या तो जांच कर सकता है, या इसके लिए किसी पुलिस अधिकारी या तीसरे पक्ष को निर्देश दे सकता है, और मजिस्ट्रेट को इन तीन विकल्पों में से एक के लिए निर्देश दे सकता है।

(आईएएनएस)

Created On :   9 Sept 2021 4:00 PM IST

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