फिल्म 'इमरजेंसी' कंट्रोवर्सी: डिसाइड की गई तारीख पर रिलीज नहीं होगी कंगना की फिल्म 'इमरजेंसी', 19 सितंबर को हाईकोर्ट सुनाएगा फैसला

डिसाइड की गई तारीख पर रिलीज नहीं होगी कंगना की फिल्म इमरजेंसी, 19 सितंबर को हाईकोर्ट सुनाएगा फैसला
  • डिसाइड की गई तारीफ पर रिलीज नहीं होगी फिल्म 'इमरजेंसी'
  • 19 सितंबर को हाईकोर्ट सुनाएगा इमरजेंसी पर फैसला

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉलीवुड एक्ट्रेस और पॉलिटिशियन कंगना रनौत इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'इमरजेंसी' को लेकर लगातार चर्चा में हैं। वहीं ट्रेलर रिलीज के बाद से फिल्म विवादों में है। सिख समुदाय का आरोप है कि इस फिल्म से उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई जा रही है। ऐसे में सिखों ने फिल्म पर बैन की मांग की है। वहीं सेंसर बोर्ड भी फिल्म को क्लीयरेंस नहीं दे रहा है मामला हाईकोर्ट पहुंच चुका है। वहीं अब भारी विवाद के बीच फिल्म की रिलीज डेट टाल दी गई है। फिल्म 6 सितंबर को रिलीज होने वाली थी पर अब ये तय हो गया है कि कम से कम दो हफ्ते तक फिल्म नहीं ही रिलीज हो सकती है। बता दें कि, कोर्ट ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) को आदेश दिया है कि वो 18 सितंबर तक 'इमरजेंसी' के सर्टिफिकेट पर फैसला ले। इसके बाद 19 सितंबर को को कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई करेगा।

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मेकर्स ने कोर्ट में कही ये बात

'इमरजेंसी' के मेकर्स जी स्टूडियोज, फिल्म को सर्टिफिकेट न मिलने को लेकर, मंगलवार 3 सितंबर को बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचे थे। मेकर्स ने कोर्ट से CBFC को फिल्म का सेंसर सर्टिफिकेट जारी करने का निर्देश देने की मांग की, ताकि फिल्म तय डेट 6 सितंबर को रिलीज हो सके। मेकर्स ने अपनी पिटीशन में कहा कि CBFC ने मनमाने ढंग से' सर्टिफिकेट रोक लिया है।

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में भी चल रहा केस

CBFC की तरफ से एडवोकेट अभिनव चंद्रचूड़ ने कोर्ट को बताया कि जबलपुर के सिख समुदाय ने, 3 सितंबर को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में, 'इमरजेंसी' की रिलीज का विरोध करते हुए पिटीशन दी थी। जिसकी सुनवाई में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को, 3 दिन के अंदर, CBFC के सामने अपनी आपत्तियों का रिप्रेजेंटेशन फाइल करने के लिए कहा था। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इस रिप्रेजेंटेशन के आधार पर CBFC को उपयुक्त कदम उठाने के लिए कहा था। बॉम्बे हाई कोर्ट उन्हें सर्टिफिकेट जारी करने का निर्देश नहीं दे सकता, क्योंकि ये भी एक हाई कोर्ट आदेश का उल्लंघन होगा।

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फिल्म में बदलावों के बाद भी नहीं दिया सर्टिफिकेट

मेकर्स ने कोर्ट में कहा कि 8 अगस्त को CBFC ने 'इमरजेंसी' के प्रोड्यूसर (जी स्टूडियोज) और को प्रोड्यूसर (मणिकर्णिका फिल्म्स) को फिल्म में बदलाव करने के लिए कहा। इन बदलावों के बाद फिल्म को सर्टिफिकेट दिया जाना था। कट्स और बदलावों के साथ फिल्म सबमिट की गई। ये प्रोसेस पूरा होने के बाद 29 अगस्त को प्रोड्यूसर्स को CBFC से एक ईमेल मिला, जिसमें कहा गया कि फिल्म की सीडी सील कर दी गई है और मेकर्स से सेंसर सर्टिफिकेट कलेक्ट करने की रिक्वेस्ट की गई। इसके बाद मेकर्स को एक और ईमेल मिला जिसमें कहा गया कि सर्टिफिकेट सफलतापूर्वक जारी कर दिया गया है और ईमेल में सर्टिफिकेट का नंबर भी था। हालांकि जब मेकर्स एक्चुअल सर्टिफिकेट कलेक्ट करने पहुंचे तो उन्हें सर्टिफिकेट देने से इनकार कर दिया गया। अब हाई कोर्ट इस मामले पर 19 सितंबर को फैसला सुनाएगा।

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Created On :   5 Sept 2024 1:53 PM IST

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