मध्य प्रदेश: छेड़छाड़ के आरोपी को दो वर्ष का कारावास

छेड़छाड़ के आरोपी को दो वर्ष का कारावास
  • सुनवाई पूरी कर आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई गई
  • छेडछाड के आरोपी को दो वर्ष का कारावास
  • पांच हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

डिजिटल डेस्क, ब्यूरो पन्ना। जिला न्यायालय पन्ना के विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट अयाज मोहम्मद के न्यायालय में छेडछाड की घटना के मामले में दोषी पाये गये आरोपी को सजा सुनाई गई है। न्यायालय द्वारा अभियुक्त अमित कोरी को आईपीसी की धारा 354 के तहत दो वर्ष का साधारण कारावास एवं पांच हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

अभियोजन घटना अनुसार नाबालिग पीडिता दिनांक 01 जुलाई 2024 के चार माह पहले सुबह स्कूल जा रही थी। गांव के मोड में आरोपी मिला और उससे बोला कि बात करो तो पीडिता ने कहा कि क्या बात करें इसके बाद अभियुक्त द्वारा बुरी नियत से पीडिता के साथ छेडखानी की तो उसके चिल्लाने पर उसकी बुआ के आ जाने पर अभियुक्त भाग गया। इसके बाद दिनांक 29 जून 2023 को पुन: आरोपी द्वारा पीडिता जब रात में अपनी भाभी के घर से टिफिन लेकर वापिस घर जा रही थी तो मंदिर के पास मिले अभियुक्त ने छेडखानी की तथा घटना को किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी गई थी।

पीडिता की रिपोर्ट पर आरोपी के विरूद्ध पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज की गई तथा प्रकरण की विवेचना पूरी करते हुए न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण की सुनवाई पूरी कर आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई गई।

Created On :   11 Sept 2024 10:49 PM IST

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