क्राइम: हमलावर को 7 साल की कठोर कैद
- आरोपी को अदालत ने 7 साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया
- अभियोजन की ओर से एजीपी राघवेन्द्र सिंह ने पक्ष रखा
- पैसे मांगने पर आरोपी ने कट्टा निकालकर किया फायर
डिजिटल डेस्क, सतना। पान गुमटी से हजारों का सामान लेने और रुपए मांगने पर कट्टे फायर कर जान लेने का प्रयास करने वाले आरोपी को अदालत ने 7 साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है। अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश सुधीर मिश्रा की अदालत ने आरोपी अच्छू उर्फ आशीष बंधानी पिता लालचन्द्र बंधानी, निवासी सिंधी कैम्प पर भादवि की धारा 307 और आम्र्स एक्ट की धारा 25/27 का अपराध करने पर 7 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन की ओर से एजीपी राघवेन्द्र सिंह ने पक्ष रखा।
कट्टे से हमला
अभियोजन के अनुसार 10 जून 2021 को दिन के करीब 3 बजे दिलीप शुक्ला अपनी पान की गोमती में बैठा था, उसी समय आरोपी अपने एक साथी के साथ उसकी दुकान में आया और कई पैकेट गुटखा, सिगरेट लिया और तीन पान भी बंधाकर जाने लगा। फरियादी ने लिए गए सामान की कीमत मांगी तो आरोपी ने कट्टा निकालकर फायर कर दिया। फरियादी के झुक जाने से गोली उसके सिर को खरोचते हुए दीवार में जाकर धंस गई, तब आरोपी और उसके साथी ने फरियादी के साथ मारपीट किया और सामान लेकर चले गए।
रिपोर्ट पर थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया और आरोप पत्र अदालत में पेश किया। दोषी पाए जाने पर अदालत ने आरोपी को कारावास की सजा सुनाई है।
Created On :   14 July 2024 11:43 PM IST