हर्ष फायरिंग रोकने के लिए बिहार पुलिस की सख्ती

हर्ष फायरिंग रोकने के लिए बिहार पुलिस की सख्ती

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार में अगर आप शादी, विवाह या अन्य बडे़ सांस्कृतिक आयोजन करने जा रहे हैं तो पहले इसकी सूचना पुलिस थानों को देनी होगी। पुलिस ने बढ़ रही हर्ष फायरिंग की घटना को लेकर यह सख्ती बरती है। दरअसल, हर्ष फायरिंग की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए बिहार पुलिस ने नई एसओपी लागू की है। जिसके तहत अब सार्वजनिक रूप से सामाजिक और सांस्कृतिक आयोजनों की सूचना स्थानीय थानों को देनी होगी। इसके साथ ही पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी एक सूचना पत्र भी भरना होगा।

अपर पुलिस महानिदेशक (विधि व्यवस्था) संजय सिंह ने शुक्रवार को पत्रकारों को बताया कि बिहार में शादी, पार्टी या सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हर्ष फायरिंग की घटनाएं बढ़ गई हैं। इसे देखते हुए वैध हथियारों से भी हर्ष फायरिंग को अपराध की श्रेणी में लाया गया है। अब अकारण गोली चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। गोली किसी को लगे या नहीं, फिर भी अपराध मानते हुए पुलिस कार्रवाई करेगी।

उन्होंने कहा कि राज्य में जिन लोगों के पास भी लाइसेंसी हथियार हैं, सबसे पहले उसकी जांच लोकल थानों में होगी। इसके बाद जो भी होटल, कम्युनिटी हॉल या जहां भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, उनकी लिस्ट हर थानेदार बनाएंगे। इसके बाद वहां विजिट करेंगे। वहां सीसीटीवी की जांच की जाएगी।

उन्होंने कहा कि जब भी इस तरह के कार्यक्रम होंगे तो उसकी सूचना पहले से ही अपने एरिया के थाना को देनी होगी। एक फॉर्म भरकर होटल और कम्युनिटी हॉल वालों को स्पष्ट करना होगा कि वो अपने यहां होने वाले कार्यक्रमों में हर्ष फायरिंग नहीं होने देंगे।

अगर किसी तरह से हर्ष फायरिंग हो भी गई तो उसकी सूचना हर हाल में उन्हें थाना की पुलिस को देनी होगी।हर्ष फायरिंग में उपयोग होने वाले वैध हथियारों के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द होंगे। उल्लेखनीय है कि बिहार में हर्ष फायरिंग की घटनाओं में इन दिनों काफी वृद्धि देखी जा रही है।

--आइ्एएनएस

अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|

Created On :   1 July 2023 1:44 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story