हर्ष फायरिंग रोकने के लिए बिहार पुलिस की सख्ती
डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार में अगर आप शादी, विवाह या अन्य बडे़ सांस्कृतिक आयोजन करने जा रहे हैं तो पहले इसकी सूचना पुलिस थानों को देनी होगी। पुलिस ने बढ़ रही हर्ष फायरिंग की घटना को लेकर यह सख्ती बरती है। दरअसल, हर्ष फायरिंग की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए बिहार पुलिस ने नई एसओपी लागू की है। जिसके तहत अब सार्वजनिक रूप से सामाजिक और सांस्कृतिक आयोजनों की सूचना स्थानीय थानों को देनी होगी। इसके साथ ही पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी एक सूचना पत्र भी भरना होगा।
अपर पुलिस महानिदेशक (विधि व्यवस्था) संजय सिंह ने शुक्रवार को पत्रकारों को बताया कि बिहार में शादी, पार्टी या सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हर्ष फायरिंग की घटनाएं बढ़ गई हैं। इसे देखते हुए वैध हथियारों से भी हर्ष फायरिंग को अपराध की श्रेणी में लाया गया है। अब अकारण गोली चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। गोली किसी को लगे या नहीं, फिर भी अपराध मानते हुए पुलिस कार्रवाई करेगी।
उन्होंने कहा कि राज्य में जिन लोगों के पास भी लाइसेंसी हथियार हैं, सबसे पहले उसकी जांच लोकल थानों में होगी। इसके बाद जो भी होटल, कम्युनिटी हॉल या जहां भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, उनकी लिस्ट हर थानेदार बनाएंगे। इसके बाद वहां विजिट करेंगे। वहां सीसीटीवी की जांच की जाएगी।
उन्होंने कहा कि जब भी इस तरह के कार्यक्रम होंगे तो उसकी सूचना पहले से ही अपने एरिया के थाना को देनी होगी। एक फॉर्म भरकर होटल और कम्युनिटी हॉल वालों को स्पष्ट करना होगा कि वो अपने यहां होने वाले कार्यक्रमों में हर्ष फायरिंग नहीं होने देंगे।
अगर किसी तरह से हर्ष फायरिंग हो भी गई तो उसकी सूचना हर हाल में उन्हें थाना की पुलिस को देनी होगी।हर्ष फायरिंग में उपयोग होने वाले वैध हथियारों के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द होंगे। उल्लेखनीय है कि बिहार में हर्ष फायरिंग की घटनाओं में इन दिनों काफी वृद्धि देखी जा रही है।
--आइ्एएनएस
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Created On :   1 July 2023 1:44 PM IST