बैंक का ऋण नहीं चुकाने के आरोप में केएसबीएल का अध्यक्ष गिरफ्तार

KSBL chairman arrested for not repaying bank loan
बैंक का ऋण नहीं चुकाने के आरोप में केएसबीएल का अध्यक्ष गिरफ्तार
Arrested बैंक का ऋण नहीं चुकाने के आरोप में केएसबीएल का अध्यक्ष गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, हैदराबाद। हैदराबाद पुलिस ने गुरुवार को कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड के चेयरमैन सी. पार्थसारथी को इंडसइंड बैंक से लिए गए कर्ज को कथित तौर पर डिफॉल्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। सेंट्रल क्राइम स्टेशन (सीसीएस) पुलिस ने बैंक की शिकायत के आधार पर कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड (केएसबीएल) के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तारी की है।

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि पार्थसारथी को बाद में शहर की एक अदालत में पेश किया जाएगा। इंडसइंड बैंक ने 2019 में केएसबीएल को बैंक में सिक्योरिटीज और गारंटी जमा करने पर 185 करोड़ रुपये का ऋण दिया था लेकिन कंपनी चुकाने में विफल रही। आरोप था कि केएसबीएल ने अन्य कंपनियों को अवैध रूप से 138 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए थे।

दो अन्य बैंकों ने भी केएसबीएल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी लेकिन अभी पुलिस ने इंडसइंड बैंक की शिकायत पर दर्ज मामले के संबंध में ही कार्रवाई की है।  एचडीएफसी बैंक ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि केएसबीएल ने 2019 में लिए गए ऋण को डिफॉल्ट किया। स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी ने शेयरों के खिलाफ 350 करोड़ रुपये का ऋण लिया था, लेकिन केवल 142 करोड़ रुपये चुकाए। बैंक ने कहा कि 38 करोड़ रुपये के ब्याज के साथ 208 रुपये की शेष ऋण राशि का भुगतान नहीं किया गया है।

नवंबर 2019 में, सिक्योरिटीज और भारतीय विनिमय बोर्ड (सेबी) ने केएसबीएल पर 2,000 करोड़ रुपये के क्लाइंट डिफॉल्ट पर रोक लगा दी थी। कंपनी को नए ग्राहकों को लेने और मौजूदा ग्राहकों के लिए व्यापार करने से बैन कर दिया गया था।

इसके बाद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) द्वारा एक जांच की गई, जिसमें पाया गया कि कार्वी ने कथित तौर पर संबंधित संस्थाओं के माध्यम से इसके साथ गिरवी रखे क्लाइंट स्टॉक को बेच दिया था। नियामक ने डिपॉजिटरीज से कहा था कि वे कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग के किसी भी निर्देश पर ब्रोकरेज हाउस को दिए गए पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर कार्रवाई ना करें ताकि क्लाइंट सिक्योरिटीज के और दुरुपयोग को रोका जा सके।

आईएएनएस

Created On :   19 Aug 2021 1:30 PM GMT

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