ईपीएफओ के पूर्व अधिकारी को सीबीआई कोर्ट ने चार साल की सजा सुनाई

Ex-EPFO officer sentenced to four years in prison by CBI court
ईपीएफओ के पूर्व अधिकारी को सीबीआई कोर्ट ने चार साल की सजा सुनाई
राजस्थान ईपीएफओ के पूर्व अधिकारी को सीबीआई कोर्ट ने चार साल की सजा सुनाई

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान के जयपुर में सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के एक पूर्व सामाजिक सुरक्षा सहायक को रिश्वत मामले में चार साल के सश्रम कारावास और 1,00,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।जानकारी के अनुसार, सीबीआई ने शिकायत के आधार पर सात सितंबर 2017 को मामला दर्ज किया था कि जयपुर के ज्योति नगर में ईपीएफओ के क्षेत्रीय कार्यालय के तत्कालीन सामाजिक सुरक्षा सहायक मनोज कुमार तारानी ने सुधार करने के लिए 14,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी।

शिकायत मिलने के बाद सीबीआई ने प्राथमिकी दर्ज की और मामले की जांच करने और आरोपी को रंगेहाथ पकड़ने के लिए एक टीम का गठन किया। एक जाल बिछाया गया और शिकायतकर्ता से 14,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। सीबीआई ने अन्य सबूत भी एकत्र किए और गवाहों की गवाही दर्ज करने के बाद चार्जशीट का मसौदा तैयार किया।

उसके बाद एजेंसी ने जयपुर के विशेष न्यायाधीश की अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया। अदालत ने कहा कि आरोपी के खिलाफ आरोप तय करने के लिए रिकॉर्ड में पर्याप्त सबूत हैं। 2018 में आरोप तय किए गए थे। मुकदमे के दौरान, आरोपी ने खुद को दोषी नहीं ठहराया और मुकदमे का दावा किया।

ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाया और दोषी करार दिया। इसने कहा कि अभियोजन पक्ष ने संदेह से परे अपने अपराध को सफलतापूर्वक साबित कर दिया है।

आईएएनएस

Created On :   1 Feb 2022 7:01 PM IST

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