मेरठ में पति-पत्नी की हत्या के आरोप मे 6 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा

UP: 6 accused sentenced to life imprisonment for killing husband and wife in Meerut
मेरठ में पति-पत्नी की हत्या के आरोप मे 6 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा
उत्तर प्रदेश मेरठ में पति-पत्नी की हत्या के आरोप मे 6 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा

डिजिटल डेस्क, मेरठ। उत्तर प्रदेश के मेरठ में इंचौली थाना क्षेत्र में 7 दिसंबर 2011 में हुए दोहरे हत्याकांड में कोर्ट ने दोषी मानते हुए 6 व्यक्तियों को आजीवन कैद की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजन अधिकारी प्रेरणा वर्मा ने बताया कि इंचौली थाना क्षेत्र मे 7 दिसंबर 2011 को वादी दुष्यंत ने बेटे व बहू की हत्या के मामले मे 6 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी।

पीड़ित ने बताया कि वह ग्राम भीमा खेड़ी थाना मीरापुर जिला मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। दो महीने से ग्राम नगलापुर के मुख्तियार के जंगल में भट्ठे पर कार्य कर रहा था। 6 दिसंबर 2011 को सुबह करीब 10 बजे उसके लड़के सुधीर को सुंदर पाल निवासी गालिबपुर थाना खतौली अपने साथ ले गया था। उसके बेटे के पीछे उसकी पत्नी जोशी भी चली गई थी।

दोनों देर रात तक घर वापस नहीं आए। सुबह 7 बजे दोनों की लाशें दरी से ढकी हुई पाई गईं। दोनों के सिर में गोली लगी थी। इस मामले में पुलिस ने जांच कर 6 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में पेश किया।

डबल मर्डर के मामले में सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय पाल सिंह ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपियों रवि उर्फ काला, मंटू, सोहन वीर, सुरेंद्र, सुंदर पाल व संजय को हत्या का दोषी पाते हुए सभी को आजीवन कैद व पांच-पांच हजार जुर्माने की सजा सुनाई है।

आईएएनएस

Created On :   26 Jan 2022 10:00 AM IST

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