यौन संबंध से इनकार पर पत्‍नी का गला काटने वाले काे आजीवन कारावास

यौन संबंध से इनकार पर पत्‍नी का गला काटने वाले काे आजीवन कारावास

डिजिटल डेस्क, दावणगेरे। कर्नाटक के दावणगेरे जिले की एक अदालत ने बुधवार को उस व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जिसने यौन संबंध बनाने से इनकार करने पर अपनी पत्नी का गला काट दिया था। दावणगेरे के प्रथम अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय ने 54 वर्षीय दोषी मरियप्पा पर 11 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। 19 फरवरी, 2020 को, अमरावती गांव के निवासी मरियप्पा की अपनी पत्नी के साथ तीखी बहस हो गई, जब पत्नी ने शराब के लिए पैसे मांगने और नशे की हालत में घर आने पर उसे डांटा। उसने शारीरिक अंतरंगता के लिए उसकी पेशकश को भी अस्वीकार कर दिया। गुस्से में आकर वह रसोई से चाकू लाया और अपनी पत्नी का गला रेत दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। मामला हरिहर ग्रामीण थाने में दर्ज किया गया था।

अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|

Created On :   28 Jun 2023 3:59 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story