Wardha News: वर्धा में 27 हजार 383 ग्राहकों को 35.77 करोड़ से ठगा, 7 लोगों पर मामला दर्ज

वर्धा में 27 हजार 383 ग्राहकों को 35.77 करोड़ से ठगा, 7 लोगों पर मामला दर्ज
  • मान्यता नहीं रहने के बाद भी विविध स्थानों पर खोली बैंक की शाखा
  • सेलू, जाम, कारंजा, देवली, आर्वी, पुलगांव, तिवसा, वरूड, मोर्शी में खोली गई शाखाएं
  • किसान महिला निधि के नाम से लोगों को जोड़ा

Wardha News बैंक की स्थापना करने का अधिकृत लाइसेंस नहीं रहने के बावजूद किसान महिला निधि के नाम से विविध जगह बैंक शाखा खोलकर 27 हजार 383 ग्राहकों को 35.77 करोड़ रुपए से ठगा गया। इस प्रकरण में 26 नवंबर को अरुण पोहाणे (61) ने की शिकायत के आधार पर शरद कांबले, प्रियंका कांबले, प्रशांत फुलझेले, मनोज चौकोने, रोशन कांबले सभी वर्धा निवासी, शेगांव कुंड निवासी रणजीत कांबले, वायगांव निपानी निवासी मोहन तलवेकर के खिलाफ मामले दर्ज किए गए है। इस मामले की जांच आर्थिक अपराध शाखा कर रही है। जिसकी जांच की जा रही है।

इस मामले केआरोपियों ने मंजूरी नहीं रहने के बावजूद किसान महिला निधि के नाम बैंक का गठन किया। बैंक में नागरिकों के खाते खोले गए। पश्चात बचत खाते में राशि जमा करने व फिक्स डिपॉजिट करने पर अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों की तुलना में अधिक ब्याज देने का आश्वासन दिया गया। इसके कारण नागरिकों ने बड़े पैमाने पर रुपए निवेश किए थे। वर्धा शहर की बैंक में बड़े पैमाने पर आर्थिक लेन-देन होने पर इसकी सेलू, जाम, कारंजा, देवली, आर्वी, पुलगांव, तिवसा, वरूड, मोर्शी में शाखाएं खोली गई। पश्चात एक से डेढ़ वर्ष पहले वर्धा शाखा से बैंक ग्राहकों को रुपए देना बंद किया गया।

रुपए निवेश करनेवाले ग्राहकों रुपए वापस करने का आश्वासन दिया गया। लेकिन कुछ दिन बाद बैंक शाखा का कार्यालय बंद किया गया। इसके कारण वर्धा शहर की बैंक शाखा में रुपए निवेश करनेवाले नागरिकों ने पुलिस में शिकायत करने पर आरोपियों पर मामले दर्ज किए गए थे। पश्चात दूसरे शहरों की शाखा में रुपए निवेश करनेवाले ग्राहकों ने शिकायत करने पर बैंक का फर्जीवाड़ा सामने आया था। अब तक कुल 27 हजार 383 नागरिकों के 35 करोड़ 77 लाख 51 हजार 747 रुपए की धोखाधड़ी करने की शिकायत की है। जांच दौरान 6 हजार 445 पीडि़तों ने किसान महिला निधि बैंक में रुपए निवेश करने संबंध में दस्तावेज प्रस्तुत किए है। इसी दौरान 26 नवंबर को पीड़ित अरुण पोहाणे ने सेलू पुलिस थाना में की शिकायत के आधार पर धारा 420, 467, 468,471,411,412,120 (अ), एमपीआईडी कानून की धारा 21, 22, 23,25, 26 के तहत मामले दर्ज किए गए हंै। किसान महिला निधि बैंक व्दारा किसी नागरिक के साथ रुपए निवेश करने के नाम पर धोखाधड़ी हुई है।

Created On :   27 Nov 2024 4:23 PM IST

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