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बिल्डर के पार्टनर पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज
- एसपी से न्याय की गुहार
- जांच-पड़ताल करने के बाद धोखाधड़ी करने का भी मामला होगा दर्ज
- आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज
डिजिटल डेस्क, वर्धा. ग्राम पालोती निवासी 26 वर्षीय शुभम वासुदेव राऊत की आत्महत्या प्रकरण में नागपुर के जय संतोषी मां लैन्ड डेवल्पर्स के भागीदार राजकुमार भगत के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। जो आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए दर्ज किया गया है। फिलहाल आरोपी फरार है। इस मामले में मृतक शुभम के पिता वासुदेव राऊत ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी की धारा 420 के तहत भी मामला दर्ज करने की मांग की है। यहां बता दें कि वर्धा तहसील के पालोती निवासी शुभम राऊत ने नागपुर के कनाडगांव में वर्ष 2019 में 12 लाख रुपए देकर प्लॉट खरीदा था, मगर 5 वर्ष बीतने के बावजूद उसे प्लाट का कब्जा पत्र न ही दिया गया था। शुभम नागपुर के हुडकेश्वर रोड के रेणुका माता नगर स्थित जय संतोषी मां लैन्ड डेवल्पर्स एंड बिल्डर्स के भागीदार राजकुमार
भगत ने प्लाट की बिक्री करके देने के लिए कहा था, मगर डेवल्पर्स के भागीदार राजकुमार भगत ने जवाब नहीं देने के कारण शुभम ने 8 जून की रात को बैटरी का एसिड गटक लिया। जिससे उसकी 16 जून की दोपहर में मिडास हास्पिटल में मौत हो गयी थी। शुभम ने आत्महत्या पूर्व चिठ्ठी लिखकर गया था। जो सावंगी मेघे पुलिस ने सोमवार को जब्त की। इस मामले में मृतक शुभम के पिता वासुदेव की शिकायत पर सावंगी पुलिस थाने में 19 जून की रात 9 बजे आरोपी राजकुमार भगत के खिलाफ भादंवि की धारा 306 के तहत मामला दर्ज किया हैं। इस मामले की जांच थानेदार धनाजी जलक के मार्गदर्शन में पीएसआय मल्हार तालिकोटे कर रहें हैं।
एसपी से न्याय की गुहार
पालोती निवासी शुभम राऊत आत्महत्या प्रकरण में एसपी नुरुल हसन यह बुधवार, 21 जून को दोपहर में पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पिता व परिवार के सदस्यों से मिलने वाले हैं। इस समय परिजन शुभम की आत्महत्या प्रकरण में न्याय के लिए गुहार लगायेंगे।
चार सौ बीसी का मामला दर्ज करें
वासुदेव राऊत, मृतक शुभम के पिता, पालोती के मुताबिक ग्राम पालोती निवासी शुभम राऊत आत्महत्या प्रकरण में पुलिस आरोपी काे शह दे रही हैं। मेरे पुत्र शुभम को प्लाट देने का लालच देकर 12 लाख रुपए राजकुमार भगत ने ले लिए। 5 वर्ष होने के बाद भी प्लाट नाम पर नहीं करके दिया। मेरे पुत्र के साथ ठगी हुई हैं। आरोपी के िखलाफ धोखाधड़ी की भादंवि की धारा 420 के तहत भी मामला दर्ज किया जाए।
जांच-पड़ताल करने के बाद धोखाधड़ी करने का भी मामला होगा दर्ज
धनाजी जलक, थानेदार सावंगी मेघे के मुताबिक इस प्रकरण में अभी प्राथमिक जांच चल रही हैं। जांच पड़ताल कर शुभम ने 12 लाख रुपए लेने के दस्तावेज देखने पर भादंवि की धारा 420 धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया जाएगा।
Created On :   21 Jun 2023 8:06 PM IST