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Mumbai News: कासरवडवली में रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट निर्माण कार्य से हो रहे वायु प्रदूषण को लेकर अदालत सख्त
- अदालत ने टीएमसी, एमएमआरडीए और एमपीसीबी से मांगा जवाब
- राज्य सरकार समेत जिला अधिकारी और मेगा इंजीनियरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी को जारी किया नोटिस
- कासरवडवली के हार्वर्ड सिटी के रहवासियों की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई
Mumbai News : बॉम्बे हाई कोर्ट ने ठाणे के कासरवडवली में रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट के निर्माण कार्य से हो रहे वायु प्रदूषण के मामले को गंभीरता से लिया है। अदालत ने इसको लेकर ठाणे महानगरपालिका (टीएमसी), मुंबई महानगर विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एमपीसीबी) को हलफनामा दाखिल कर जवाब देने का निर्देश दिया है। साथ ही अदालत ने राज्य सरकार, ठाणे के जिलाधिकारी, मेगा इंजीनियरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी को नोटिस जारी किया है। 21 जनवरी 2025 को मामले की अगली सुनवाई रखी गई है। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति अमित बोरकर की पीठ के समक्ष पर्यावरण प्रेमी रोहित मनोहर जोशी और प्रशांत महाडिक समेत ठाणे के कासरवडवली के हार्वर्ड सिटी के रहवासियों की ओर से वकील रोनिता भट्टाचार्य की दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं की वकील रोनिता भट्टाचार्य ने दलील दी कि मेगा इंजीनियरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी के रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट से होने वाले वायु प्रदूषण से ठाणे के कासरवडवली स्थित हार्वर्ड सिटी के रहवासियों के लिए रहना मुश्किल हो गया है। यह क्षेत्र संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान से सटा हुआ है, जो इको सेंसिटिव जेन (इएसजी) के अंतर्गत भी आता है।
याचिकाकर्ता द्वारा इस साल 18 अक्टूबर को आरटीआई के तहत प्राप्त जानकारी से इसका खुलासा हुआ है। याचिका में रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट के निर्माण कार्य से कासरवडवली स्थित हार्वर्ड सिटी में हो रहे वायु प्रदूषण पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया है। पीठ ने सुनवाई के दौरान मौजूद टीएमसी, एमएमआरडीए और एमपीसीबी को हलफनामा दाखिल कर जवाब देने का निर्देश दिया है। जबकि राज्य सरकार, ठाणे के जिलाधिकारी, मेगा इंजीनियरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी को नोटिस जारी किया गया है।
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- 17 Dec 2024 10:22 PM IST
अदालत ने रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट के निर्माण कार्य से हो रहे वायु प्रदूषण के मामले को गंभीरता से लिया
बॉम्बे हाई कोर्ट ने ठाणे के कासरवडवली में रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट के निर्माण कार्य से हो रहे वायु प्रदूषण के मामले को गंभीरता से लिया है। अदालत ने इसको लेकर ठाणे महानगरपालिका (टीएमसी), मुंबई महानगर विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एमपीसीबी) को हलफनामा दाखिल कर जवाब देने का निर्देश दिया है। साथ ही अदालत ने राज्य सरकार, ठाणे के जिलाधिकारी, मेगा इंजीनियरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी को नोटिस जारी किया है। 21 जनवरी 2025 को मामले की अगली सुनवाई रखी गई है। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति अमित बोरकर की पीठ के समक्ष पर्यावरण प्रेमी रोहित मनोहर जोशी और प्रशांत महाडिक समेत ठाणे के कासरवडवली के हार्वर्ड सिटी के रहवासियों की ओर से वकील रोनिता भट्टाचार्य की दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं की वकील रोनिता भट्टाचार्य ने दलील दी कि मेगा इंजीनियरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी के रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट से होने वाले वायु प्रदूषण से ठाणे के कासरवडवली स्थित हार्वर्ड सिटी के रहवासियों के लिए रहना मुश्किल हो गया है। यह क्षेत्र संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान से सटा हुआ है, जो इको सेंसिटिव जेन (इएसजी) के अंतर्गत भी आता है।
Created On :   17 Dec 2024 10:20 PM IST