Shahdol News: टेंडर के बाद भी अवैध होर्डिंग की भरमार, नियम दरकिनार

टेंडर के बाद भी अवैध होर्डिंग की भरमार, नियम दरकिनार
  • नगर पालिका के तमाम प्रयास निर्देश तक सीमित
  • आपस में 50 मीटर की दूरी का पालन नहीं होने संबंधी नियम को ताक पर रख दिया गया है।
  • नगर पालिका द्वारा टेंडर निकालने के बाद भी शहर में अवैध होर्डिंग्स पर कार्रवाई नहीं की जा रही है।

Shahdol News: न्यू गांधी चौक, रघुराज स्कूल के सामने, एमएलबी स्कूल के सामने, जेल बिल्डिंग के सामने, अंबेडकर चौक, बुढ़ार चौक, न्यू बस स्टैंड के सामने, लल्लू सिंह चौक से लेकर एनएच-43 बाई पास तिराहे तक शहर में ऐसी एक भी जगह नहीं है, जहां अवैध होर्डिंग्स न तने हों।

नगर पालिका द्वारा टेंडर निकालने के बाद भी शहर में अवैध होर्डिंग्स पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। पूर्व में कार्रवाई के लिए कई बार पत्र जारी किया गया। निजी स्थानों पर होर्डिंग्स को लेकर नोटिस जारी किया गया। पर अवैध होर्डिंग्स नहीं उतरे।

नागरिकों का कहना है, कि शहर में होर्डिंग माफिया द्वारा सरकारी नियम कायदों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। इसके बाद भी जिला प्रशासन के अधिकारियों से लेकर नगर पालिका के अधिकारी चुप्पी साधे बैठे हैं। इस संबंध में नगर पालिका सीएमओ अक्षत बुंदेला ने बताया कि जल्द ही अवैध होर्डिंग्स पर कार्रवाई कर जगह खाली करवाई जाएगी।

ऐसे टूट रहे नियम

आउटडोर मीडिया पॉलिसी के अनुसार शहर में कहीं भी दो होर्डिंग्स के बीच आपस में 50 मीटर की दूरी होनी चाहिए। यहां अंबेडकर चौक पर सटाकर एक साथ पांच से ज्यादा होर्डिंग लगाए गए हैं। इसी प्रकार जेल के सामने और न्यू गांधी चौक पर निजी भवन की छत पर सटाकर होर्डिंग्स लगाए गए हैं।

यहां आपस में 50 मीटर की दूरी का पालन नहीं होने संबंधी नियम को ताक पर रख दिया गया है। इसी प्रकार कलेक्टर आवास के सामने ही सडक़ पर फुटपाथ से तीन मीटर दूरी का पालन नहीं हुआ। यही स्थिति बुढ़ार चौक पर है। यहां निजी भवन की छत पर बिना अनुमति के ही होर्डिंग्स तने हैं।

Created On :   8 Oct 2024 9:33 AM GMT

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story