सतना: हत्या के आरोपी को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया

हत्या के आरोपी को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया
  • इलाज के लिए जिला चिकित्सालय लाया गया और हालत गंभीर होने पर रीवा ले जाया गया।
  • विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर आरोप पत्र अदालत में पेश किया।

डिजिटल डेस्क,सतना। पुराने विवाद पर पीट-पीटकर हत्या कर देने के अपराध पर अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। अपर सत्र न्यायाधीश सुधीर मिश्रा की अदालत ने गजिगवां थाना कोटर निवासी विपिन साकेत पिता रामनिवास साकेत पर 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

अभियोजन की ओर से राघवेन्द्र सिंह ने पक्ष रखा और फरियादी की ओर से अधिवक्ता पीयूष पटेल उपस्थित रहे।

धमकी के बाद हत्या

अभियोजन के अनुसार 4 मई 2021 को आरोपी और उसके परिजन मृतक के घर जाकर गाली-गलौज किए और छेडख़ानी को लेकर जान से मारने की धमकी दिए थे। रात करीब साढ़े 9 बजे गांव के मोनू पटेल ने फरियादी के घर जाकर बताया कि बढ़इयन मोहल्ला में आम के पेड़ के नीचे सतेन्द्र लहूलुहान हालत में गाड़ी के ऊपर पड़ा है, कुछ बोल नहीं रहा है।

जिसे इलाज के लिए जिला चिकित्सालय लाया गया और हालत गंभीर होने पर रीवा ले जाया गया। सुशीला साकेत की रिपोर्ट पर कोटर थाना पुलिस ने 307/34 भादवि का प्रकरण दर्ज किया।

इलाज के दौरान सतेन्द्र की मौत रीवा में हो जाने पर भादवि की धारा 302 बढ़ा दी गई। विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर आरोप पत्र अदालत में पेश किया। अदालत ने हत्या का जुर्म साबित पाए जाने पर हत्यारे को जेल और जुर्माने की सजा से दंडित किया है।

Created On :   25 July 2024 12:58 PM GMT

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