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Satna News: साबित नहीं हुआ नाबालिग किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म के आरोप
- आरोपियों पर आरोप था कि उन्होंने नाबालिग किशोरी को जबरन अगवा कर सामूहिक दुष्कर्म किया है।
- अभियोजन की ओर से मामले में 10 साक्षी और 35 दस्तावेज प्रस्तुत किए गए थे।
Satna News: नाबालिग किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किए जाने का नयागांव थाना पुलिस का मामला कोर्ट में साबित नहीं हो सका। प्रकरण में प्रस्तुत डीएनए रिपोर्ट और साक्ष्यों का सूक्ष्म परिशीलन कर अदालत ने अभियोजन का मामला प्रमाणित नहीं पाए जाने पर सामूहिक दुष्कर्म के इस मामले से आरोपियों को दोषमुक्त किए जाने का निर्णय सुनाया है।
पुरानी रंजिश की दलील
आरोपियों के अधिवक्ता पियूष पटेल ने बताया कि नयागांव थाना पुलिस ने आरोपियों के विरूद्ध अपहरण और दुष्कर्म का प्रकरण दर्ज किया था। आरोपियों पर आरोप था कि उन्होंने नाबालिग किशोरी को जबरन अगवा कर सामूहिक दुष्कर्म किया है।
उन्होंने आगे बताया कि विवाद पुरानी रंजिश का था। पीड़िता की मां से इनका पुराना विवाद था और अंशू गुप्ता से उनका जमीनी विवाद चल रहा था। इन्हीं व्यक्तियों के प्रभाव में आरोपियों के विरुद्ध असत्य प्रकरण दर्ज किया गया। अभियोजन की ओर से मामले में 10 साक्षी और 35 दस्तावेज प्रस्तुत किए गए थे।
अदालत ने प्रकरण में प्रस्तुत डीएनए रिपोर्ट और साक्ष्य का सूक्ष्म परिशीलन कर अभियोजन के मामले को प्रमाणित नहीं माना और चचेरे भाई राजेश पटेल और राकेश पटेल को भादवि की धारा 363, 376, 506 और पॉक्सो एक्ट की धारा 5/6, एससी-एसटी एक्ट की धारा 3 के अपराध से दोषमुक्त किए जाने का निर्णय सुनाया है।
Created On :   16 Dec 2024 4:06 PM IST