Satna News: चेक बाउंस हो जाने पर अदालत ने आरोपी को एक साल के कारावास की सजा सुनाई

चेक बाउंस हो जाने पर अदालत ने आरोपी को एक साल के कारावास की सजा सुनाई
  • आरोपी को जेल और जुर्माने की सजा से दंडित किया है।
  • परिवादी की ओर से अधिवक्ता एमके शुक्ला ने पक्ष रखा।
  • भुगतान के लिए आरोपी ने अपने खाते का चेक जारी किया था।

Satna News: इलाज के लिए उधार ली गई 1 लाख 20 हजार रुपए की राशि के लिए जारी चेक के बाउंस हो जाने पर अदालत ने आरोपी को एक साल के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कामिनी प्रजापति की कोर्ट ने चेक राशि के साथ 21 हजार 6 सौ रुपए का प्रतिकर दिए जाने का निर्णय सुनाया है।

परिवादी की ओर से अधिवक्ता एमके शुक्ला ने पक्ष रखा। परिवादी अधिवक्ता ने बताया कि परिवादी जयप्रकाश सिंह से आरोपी प्रमोद कुमार सिंह ने पत्नी के इलाज की जरूरत बताकर 1 लाख 20 हजार रुपए की राशि उधार लिया था, जिसके भुगतान के लिए आरोपी ने अपने खाते का चेक जारी किया था।

चेक के बाउंस हो जाने और राशि नहीं मिलने पर परिवादी ने आरोपी के विरूद्ध शिकायत अदालत में पेश किया। अदालत ने चेक अनादरण अधिनियम की धारा 138 का अपराध प्रमाणित पाए जाने पर आरोपी को जेल और जुर्माने की सजा से दंडित किया है।

Created On :   16 Dec 2024 3:14 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story